केंद्रीय जांच एजेंसियों को हाईकोर्ट की फटकार/ अनिल देशमुख के खिलाफ नहीं कोई सबूत
आज होंगे रिहा, आर्थर रोड के बाहर रांका करेगी जंगी स्वागत

आईएनएस न्यूज नेटवर्क
मुंबई. आर्थर रोड जेल में बंद पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को बुधवार को रिहा किया जाएगा.(High Court reprimanded Central Investigation Agencies) मुंबई हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख की जमानत पर रोक बढ़ाने वाली सीडी की याचिका को खारिज कर दिया. हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसियों को जम कर फटकार भी लगाई. बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombs High Court) ने कहा कि अनिल देशमुख के खिलाफ एजेंसियों कोई सबूत नहीं मिला. कोर्ट ने कहा कि देशमुख के खिलाफ सीबीआई के आरोप निराधार और मनगढ़ंत हैं.
हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई डेढ़ साल से इस मामले की जांच कर रही है. 130 लोगों लोगों के बयान दर्ज किए लेकिन देशमुख के खिलाफ एक भी साक्ष्य नहीं जुटा सके. पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह (Parmveer Singh) ने 100 करोड़ रुपए वसूलने का आरोप लगाया था. ईडी ने अपनी जांच में 4.7 करोड़ रुपए के लेन देन की बात कही जबकि चार्जशीट में केवल 1.71 करोड़ रुपए का जिक्र किया. कोर्ट ने कहा कि परमबीर सिंह और सचिन वजे ही असली आरोपी हैं.
गौरतलब हो कि 74 वर्षीय अनिल देशमुख 13 महीने 26 दिन से जेल में बंद हैं. उन्हें 2 नवंबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था. ईडी (ED) मामले में अनिल देशमुख को पहले ही जमानत मिल चुकी है. ईडी ने आरोप लगाया था कि देशमुख ने बार और रेस्टोरेंट से अर्जित धन को नागपुर स्थित साई शिक्षण संस्थान को भेजा था जो उनके परिवार द्वारा संचालित है. पिछले सप्ताह हाईकोर्ट ने सीबीआई के अनुरोध पर देशमुख की जमानत 27 तक बढ़ा दिया था.
मुंबई रांका कार्याध्यक्ष नरेंद्र राणे ने कार्यकर्ताओं से बुधवार दोपहर 4 बजे आर्थर रोड जेल के बाहर पहुंचने और स्वागत रैली में शामिल होने का निर्देश दिया है. राणे ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर केंद्र सरकार और भाजपा नेताओं ने अनिल देशमुख को 13 महीने में जेल में रखा. राणे ने कहा कि देशमुख का जंगी स्वागत किया जाएगा. आर्थर रोड से एक बाइक रैली निकाली जाएगी जो वहां सिद्धि विनायक मंदिर जाएगी. मंदिर में दर्शन के उपरांत यह रैली वर्ली स्थित उनके घर तक जाएगी.