बॉम्बे हाईकोर्ट का बीएमसी को आदेश, मुंबई के फुटपाथ करें अतिक्रमण मुक्त
आईएनएस न्यूज नेटवर्क
मुंबई.बॉम्बे हाईकोर्ट ( Bombay High court) ने मंगलवार को मुंबई के फुटपाथ (footpath) पर अतिक्रमण हटाने का आदेश बीएमसी ( BMC) को दिया है. दिन प्रतिदिन फुटपाथ पर बढ़ते जा रहे अतिक्रमण से लोग बेहाल हैं. आम नागरिकों को चलने के लिए बनाए गए फुटपाथ पर अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है. इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि इन अतिक्रमणों को तुरंत हटाया जाए और इस फुटपाथों को बुजुर्गों, विकलांगों के साथ-साथ आम जनता के लिए खोल दिया जाए. हाईकोर्ट ने बीएमसी को फुटपाथ पर बढ़ते अतिक्रमण को रोकने के लिए किए जाने वाले सटीक उपायों के संबंध में एक मार्च तक एक विस्तृत हलफनामा प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया है. (Bombay High court order to BMC clear all footpath)
फुटपाथ पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर मुंबई के एक दुकानदार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने यह आदेश दिए हैं. मुंबई के बोरीवली इलाके के गोयल प्लाजा में एक फोन गैलरी के मालिक पंकज और गोपालकृष्ण अग्रवाल ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
अग्रवाल की बोरीवली में दुकान है और इसी दुकान के सामने फुटपाथ पर फेरीवाले अपनी दुकान लगाते हैं. जिससे उनकी दुकान पूरी तरह से नजर नहीं आ रही है. जिसका असर उनके व्यवसाय पर पड़ता है. इससे उनकी दुकान के सामने फुटपाथ का रास्ता भी जाम हो जाता है जब मुंबई महानगरपालिका को शिकायत की जाती है तो उस समय कार्रवाई की जाती है. लेकिन दुकानदार दुबारा फुटपाथ पर अपनी दुकान लगा लेते हैं, ऐसा इस याचिका में कहा गया है. इसलिए हाईकोर्ट ने इस याचिका का दायरा बढ़ा दिया है और इसे सु-मोटो याचिका में तब्दील कर दिया है.
इस बीच इस याचिका के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को इस मुद्दे पर ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया है. इस संबंध में एक मार्च तक बीएमसी को विस्तृत हलफनामा जमा करना होगा. इसी तरह, पेवर ब्लॉक की समस्या भी गंभीर हो गई है और नए स्थापित पेवर ब्लॉक कुछ दिनों के भीतर उखड़ जा रहा है, इस पर हाईकोर्ट ने बीएमसी से कहा कि इंजीनियरिंग विभाग को समय रहते इस समस्या पर ध्यान देने की जरूरत है.