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बेहद सख्त हुई कोरोना की नई गाइड लाइन

500 से लेकर 50 हजार तक लगेगा जुर्माना

मुंह पर रुमाल बांधने पर भी लगेगा फाइन

आईएनएस न्यूज नेटवर्क
मुंबई. कोरोना के नये वेरिएंट को लेकर राज्य सरकार चौकन्नी हो गई है. यह वेरिएंट पहले. वेरिएंट की अपेक्षा तेजी से फैलता है. इसके अलावा ज्यादा खतरनाक भी है. राज्य सरकार ने कोरोना को लेकर नई गाइड लाइन जारी की है. जिसमें कहा गया है कि कोरोना नियमों के उल्लंघन पर अब 500 रुपया फाइन भरना होगा.
गाइड लाइन में कहा है कि हमेशा मास्क पहनने के साथ 6 फुट सामाजिक दूरी का पालन करें. मुंह पर मास्क के बदले रुमाल बांधकर चलने वालों को बिना मास्क के मान कर 500 रुपये जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है. पहले मास्क नहीं लगाने पर 200 रुपया जुर्माना भरना पड़ता था.
गाइड लाइन की मुख्य बातें..
–  बंद जगह के भीतर होने वाले प्रोग्राम , एक्टिविटी, इवेंट जैसे सिनेमा हॉल, मैरिज हॉल, थियेटर, कन्वेंशन हॉल आदि में  विजिटर्स, गेस्ट, कस्टमर को कुल क्षमता का 50% लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है. कार्यक्रम में जाने वालों को पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होना चाहिए.
–  पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मॉल्स में भी फुली वैक्सीनेटेड को प्रवेश देने के आदेश का सख्ती से पालन करना होगा. खासकर यूनिवर्सल पास के बिना इंट्री नहीं दें.
– अंतरराष्ट्रीय, अंतरराज्यीय यात्रियों को महाराष्ट्र में प्रवेश करने से 72 घंटा पहले आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखाना होगा.
– किसी भी प्रीमाइसेस, ऑर्गनाइजेशन , सोसायटी को विजिटर्स, कस्टमर को नियमों उल्लंघन करते पाये जाने पर 10, हजार रुपये फाइन देना होगा. लगातार नियमों का उल्लंघन करते पाये जाने पर अगले आदेश तक प्रतिष्ठा या ऑर्गनाइजेशन को कोरोना संक्रमण खत्म होने तक बंद रखा जाएगा.
– सीएबी( कोविड एप्रोपियेट बिहैवियर) अथवा एसओपी का पालन करने में फेल. होने वाले ऑर्गनाइजेशन, इस्टेबलिशमेंट पर 50 हजार रुपये फाइन लगाया जाएगा.
– टैक्सी, निजी ट्रांसपोर्ट, फोर व्हीलर,बस में नियमों के उल्लंघन पर यात्री के साथ ड्राइवर, कंडक्टर, सहायक से भी 500 रुपया जुर्माना वसूला जाएगा. इसके अलावा बस मालिक पर भी 10, 000 रुपये दंड लगाया जाएगा.

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