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डोमेस्टिक यात्रियों के लिए नियमों में बदवाल

हाईरिस्क वाले 3 देशों के यात्रियों की जांच अनिवार्य

आईएनएस न्यूज़ नेटवर्क
मुंबई. मुंबई एयरपोर्ट पर आने वाले डोमेस्टिक यात्रियों के लिए नियमों में बदलाव किया गया है. राज्य सरकार ने हवाई यात्रियों के लिए  गुरुवार को नई गाइडलाइन जारी की है. इससे यात्रियों के बीच फैले असमंजस को दूर कर दिया गया है.  इससे पहले केंद्र और राज्य सरकार की अलग अलग गाइड लाइन में विरोधाभास के कारण यात्री असमंजस में  फ़स गए थे.
 राज्य सरकार की रिवाइज्ड गाइडलाइन में  स्पष्ट  किया गया है कि डबल डोज लेने वाले घरेलू यात्रियों को आरटीपीसीआर रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी, लेकिन यात्री ने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली है तो उन्हें 72 घंटा पहले आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाना होगा.
राज्य सरकार ने 30 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय व घरेलू हवाई यात्रियों के लिए गाइडलाइन जारी की थी. उक्त गाइडलाइन के मुताबिक दूसरे राज्य से महाराष्ट्र आने वाले प्रत्येक़ यात्रियों को आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य किया था. फिर चाहे यात्री ने वैक्सीन की डबल डोज ही क्यों न ली हो. अगले ही दिन केंद्र सरकार ने अलग गाइडलाइन जारी की जिसमें डबल डोज वाले घरेलू यात्रियों को जांच से छूट दी गई थी.
घरेलू यात्रियों के लिए नियम
 -वैक्सीन का डबल डोज लिया तो आरटीपीसीआर अनिवार्य नहीं
– वैक्सीन का एक या एक भी डोज नहीं लिया तो आरटीपीसीआर अनिवार्य
-अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के गाइडलाइन में भी बदलाव
-हाई रिस्क देशों से आनेवालों पर यह नियम लागू
राज्य सरकार द्वारा गुरुवार को जारी की गई रिवाइज्ड गाइडलाइन के मुताबिक  साउथ अफ्रीका, बॉटवान और जिम्बाब्वे को हाई रिस्क देश घोषित किया गया है. उक्त देशों से आनेवाले यात्रियों को ‘हाई रिस्क एयर पैसेंजर’ माना जाएगा. उक्त यात्रियों को निम्नलिखित प्रकियाओं से गुजरना होगा
 राज्य के किसी भी हवाई अड्डे पर उतारने के बाद उनका एयरपोर्ट पर ही आरटीपीसीआर जांच की जाएगी.
 पिछले 15 दिनों में यात्री ने कहां- कहां प्रवास किया उसका विवरण एयरपोर्ट ऑथोरिटी को देना अनिवार्य होगा. गलत जानकारी देने वाले यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी.
 टेस्ट के बाद उन्हें 7 दिन के लिए संस्थागत क्वारंटाइन में रहना होगा.
 7वे दिन यात्री का फिर से आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाएगा. यदि रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाएगा.
 यदि रिपोर्ट निगेटिव आती है तो फिर व्यक्ति को 7 दिन होम क्वारंटाइन रहना अनिवार्य होगा.

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