
5 से अधिक लोग के जमा होने पर रोक
आईएनएस न्यूज नेटवर्क
मुंबई. देश में बढ़ते ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या को देखते हुए राज्य सरकारें एलर्ट मोड पर आ गई हैं. महाराष्ट्र सरकार ने रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक 5 से अधिक लोगों के एक साथ जमा होने पर रोक लगा दी है. उत्तर प्रदेश, गुजरात सरकार ने अपने प्रदेशों में नाइक कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है.
राज्य सरकार की तरह से जारी गाइड लाइन के मुताबिक राज्य भर में सभी सार्वजनिक स्थानों पर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर रोक रहेगी· विवाह समारोह के लिए बंद हॉल में उपस्थित लोगों की संख्या एक बार में 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए. खुले स्थान में यह संख्या 250 या स्थान की क्षमता के केवल 25% लोग उपस्थित हो सकते हैं.
– अन्य सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आयोजनों में भी उपस्थित लोगों की संख्या को भी नियंत्रित कर दिया गया है. केवल 100 लोगों की उपस्थिति को सीमित कर दिया गया है.
इसके अलावा अन्य आयोजनों के लिए, सीमित स्थानों में जहां बैठने की क्षमता क्षमता के 50% से अधिक नहीं है और जहां बैठने की क्षमता निश्चित नहीं है, उपस्थिति 25% होगी। ऐसे सभी आयोजनों में, यदि वे खुले स्थान पर आयोजित किए जाते हैं, तो उपस्थिति बैठने की क्षमता के 25% से अधिक नहीं होगी.
खेल प्रतियोगिताओं, खेल समारोहों में उपस्थिति स्थल की बैठने की क्षमता के 25% से अधिक नहीं होगी.
· रेस्तरां, जिम, स्पा, सिनेमा, थिएटर में कुल क्षमता का केवल 50% उपस्थिति की अनुमति होगी. इसके अलावा जिला आपदा प्रबंधन को अपने स्तर प्रतिबंधों को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है.