पवार गुट एनसीपी मुंबई की अध्यक्षा राखी जाधव को झटका, हाईकोर्ट ने नहीं दी घाटकोपर मैदान में उत्सव की अनुमति

आईएनएस न्यूज नेटवर्क
मुंबई. शरद पवार गुट की मुंबई अध्यक्ष राखी जाधव (Rakhi Jadhav) को घाटकोपर पूर्व स्थिति आचार्य अत्रे मैदान को लेकर झटका लगा है. कोर्ट ने इस बार राखी जाधव को वहां गणेशोत्सव का आयोजन करने की अनुमति नहीं दी. (Shock to Pawar faction NCP Mumbai President Rakhi Jadhav, High Court did not give permission for celebration at Ghatkopar Ground)
गणेशोत्सव, दुर्गा पूजा और छठ पूजा के लिए घाटकोपर (पूर्व) स्थित आचार्य अत्रे मैदान में मनपा एन वार्ड की तरफ से पिछले 15 वर्षों से विसर्जन के लिए कृत्रिम तालाब की व्यवस्था की जा रही है. पिछले वर्ष पूर्व नगरसेविका एवं दुर्गा परमेश्वरी सेवा मंडल ( Durga parmeshvri seva mandal) की अध्यक्षा राखी जाधव ने उक्त धार्मिक संस्था के नाम पर कृत्रिम तालाब की अनुमति प्राप्त की थी. पिछले साल आचार्य अत्रे मैदान को कृत्रिम झील व्यवस्था के नाम पर एनसीपी ने राजनीतिक अखाड़ा बना दिया था.
कृत्रिम तालाब के स्थान पर शासकीय राजसी शिष्टाचार के अनुसार मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री,स्थानीय सांसद, विधायक द्वारा गणेश भक्तों के स्वागत के लिए लगाए गए बोर्ड/बैनर को हटवा दिया था. भाजपा के पूर्व नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट( Bhalchandra Shirsat) ने मनपा को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि उक्त संस्था को इस वर्ष गणेश/दुर्गा विसर्जन एवं छठ पूजा की अनुमति न दी जाए तथा यह व्यवस्था एन विभाग द्वारा की जाए. पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के निर्देश पर मनपा प्रशासन ने इस वर्ष कृत्रिम तालाब की व्यवस्था स्वयं करने का निर्णय लिया. इसके लिए सभी प्रक्रिया शुरू कर दी है.
राखी जाधव को एन वार्ड के सहायक आयुक्त ने पत्र लिखकर जाखी जाधव को सूचित किया कि उनके द्वारा मांगी गई अनुमति अस्वीकार कर दी गई है. राखी जाधव ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की. उक्त याचिका पर 8 सितम्बर 2023 को शीघ्र सुनवाई हुई. जस्टिस गौतम पटेल एवं कमल खता की बेंच ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने उक्त स्थान पर कृत्रिम तालाब की व्यवस्था करने के मनपा के फैसले को बरकरार रखते हुए उक्त याचिका खारिज कर दी. इस बार राखी जाधव को आयोजन की अनुमति नहीं मिलने से उन्हें झटका लगा है.