पनवेल से सिंधुदुर्ग तक भारी वाहनों के आवागमन पर लगी रोक, गणेशोत्सव के मद्देनजर लिया गया निर्णय

आईएनएस न्यूज नेटवर्क
मुंबई. महाराष्ट्र सरकार ने गणेश प्रतिमा के आगमन , गणेश प्रतिमा के विसर्जन , गौरी गणपति के विसर्जन , वापसी की यात्रा तक पनवेल से सिंधुदुर्ग तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 पर 16 टन या 16 टन से अधिक वजन क्षमता वाले वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया है. (Ban on movement of heavy vehicles from Panvel to Sindhudurg, decision taken in view of Ganeshotsav)
मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 155 के प्रावधान के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 पर पनवेल से पेण, वडखल, नागोठाणे, कोलाड, इंदापुर, महाड, खेड़, चिपलुन, संगमेश्वर, राजापुर, कणकवली, कुडाल, सावंतवाड़ी से सिंधुदुर्ग तक भारी वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा.
यह प्रतिबंध गणेशोत्सव की तैयारी यात्रा के तहत 16 सितंबर की रात 12 बजे से 20 सितंबर की रात 11.30 बजे तक जारी रहेगा. 5 और 7 दिन का गणेश विसर्जन , गौरी गणपति विसर्जन , वापसी यात्रा के लिए 23 सितंबर रात 8 बजे से 25 सितंबर रात 11 बजे तक , वापसी यात्रा के लिए 28 सितंबर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक अनंत चतुर्दशी गणेश विसर्जन, 29 सितंबर 2023 को सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक भारी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे.
यह प्रतिबंध आवश्यक वस्तुएं जैसे दूध, पेट्रोल या डीजल , रसोई गैस सिलेंडर , मेडिकल ऑक्सीजन , खाद्यान्न , सब्जियां और खराब होने वाले सामान ले जाने वाले वाहनों पर लागू नहीं होगा. साथ ही मुंबई – गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 सड़क चौड़ीकरण , सड़क मरम्मत कार्य के लिए सामग्री एवं सामान ले जाने वाले वाहनों को प्रतिबंध से छूट दी गई है.
इस संबंध में संबंधित परिवहन विभाग , हाईवे पुलिस ट्रांसपोर्टरों को प्रवेश पत्र जारी करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. कोंकण और राजमार्गों पर जाने वाले गणेश भक्तों को ध्यान में रखते हुए, भारी वाहनों पर यातायात प्रतिबंधों में छूट के संबंध में पुलिस आयुक्त , नवी मुंबई और संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक को मौजूदा स्थिति के अनुसार अपने स्तर पर उचित निर्णय लेने के भी निर्देश दिए हैं. परिवहन विभाग के संयुक्त सचिव राजेंद्र होलकर द्वारा दिए गए आदेश में कहा गया है कि जेएनपीटी और जयगढ़ बंदरगाह से आयात-निर्यात माल का परिवहन जारी रहेगा.




