Breaking Newsइंफ्रास्ट्रक्चरमहाराष्ट्रमुंबई
म्हाडा के घरों की प्रतीक्षा करने वालों के लिए बड़ी खबर, मास्टर सूची वालों को मिलेगा 100 अतिरिक्त क्षेत्रफल वाले घर , पात्र आवेदकों को लॉटरी से होगा घरों का आवंटन

आईएनएस न्यूज नेटवर्क
मुंबई. म्हाडा का घर पाने की आस रखने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. म्हाडा के मुंबई बिल्डिंग मरम्मत और पुनर्निर्माण बोर्ड के अधिकार क्षेत्र के तहत बनाई जाने वाली मास्टर सूची में बदलाव किया है. नई नीती के अनुसार फ्लैट के मास्टर सूची वाले घरों केे मूल क्षेेत्रफल में अब 100 वर्ग फीट अतिरिक्त क्षेत्रफल वाले घर मिलेंगे. म्हाडा के उपाध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयसवाल ने बताया कि घरों का आवंंटन भी कम्प्यूटरीकृत लॉटरी प्रणाली द्वारा किया जाएगा. (Big news for those waiting for MHADA houses, those in the master list will get houses with additional area of 100 square feet, eligible applicants will be allotted houses through lottery)
जयसवाल ने कहा कि म्हाडा ने नागरिकों का विश्वास हासिल करने के उद्देश्य से मास्टर सूची पर आवंटन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए पुरानी कार्य प्रणाली को बदल दिया है. नई नीति के अनुसार, मुंबई बिल्डिंग रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड लाभार्थी को निकटवर्ती क्षेत्र का प्लॉट वितरित करने का हर संभव प्रयास करेगा, लेकिन यदि बोर्ड के पास लाभार्थी को निकटवर्ती क्षेत्र का प्लॉट उपलब्ध नहीं है, तो अतिरिक्त 100 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की जाएगी. रेडीरेकनर के 125 प्रतिशत की दर से अधिभार की वसूली कर घर वितरित किए जाएंगे. बोर्ड द्वारा बड़ेे आकार वाले घरों को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया अब समाप्त कर दी गई है. नया नियम अधिकतम 750 वर्ग फुट तक के लिए होगा.
आवेदकों की पात्रता का निर्धारण बोर्ड द्वारा नियुक्त व्यापक समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों एवं दस्तावेजों का सत्यापन एवं उनकी सुनवाई करके किया जाता है. जयसवाल ने घोषणा किया कि नए नियमों के अनुसार, सभी पात्र आवेदकों को भूखंडों का आवंटन म्हाडा के IHLMS 2.0 यानी इंटीग्रेटेड हाउसिंग लॉट मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से कम्प्यूटरीकृत लॉटरी के जरिए किया जाएगा.
जायसवाल ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे मास्टर लिस्ट पर घरों के आवंटन की प्रक्रिया में सहजता एवं पारदर्शिता स्थापित करने में मदद मिलेगी. पुनर्निर्मित इमारतों में मालिकाना अधिकार पर दिए जाने वाले घरों और मंजिलों को रेंडमाइज पद्धति से दिया जाएगा. किरायेदारों/निवासियों के चटई क्षेत्र को कम्प्यूटरीकृत प्रणाली में फल के अनुसार विभाजित किया जायेगा. IHLMS 2.0 प्रणाली के RAT (रैंडम एलोकेशन ऑफ टेनामेंट) कंप्यूटर कमांड के माध्यम से, मुंबई बिल्डिंग रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड के अधिकार क्षेत्र के तहत पुनर्निर्मित भवनों में स्वामित्व के आधार पर दिए जाने वाले नए फ्लैट की संख्या और मंजिल निर्धारित की जाएगी.