मुंबई में वाहनों की होगी गहनता से जांच, नामांकन करने आने वाले अभ्यर्थियों के जुलूस पर भी कड़ी निगरानी
चुनाव आयोग ने जारी किए दिशानिर्देश

आईएनएस न्यूज नेटवर्क
मुंबई. चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों के जुलूसों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यकतानुसार सीसीटीवी फुटेज की भी जांच करने के निर्देश दिए हैं. आयोग ने वाहनों की गहनता से भी जांच करने करने के निर्देश दिए हैं. आयोग ने कहा है कि नामांकन जुलूस में भाग लेने वाले कार्यकर्ताओं, उनके वाहनों और संबंधित खर्चों को चुनावी खर्च के रूप में शामिल किया जाए. (Vehicles will be thoroughly checked in Mumbai, procession of candidates coming to file nomination will also be closely monitored)
मुंबई में 26 अप्रैल से लोकसभा आम चुनाव – 2024′ के संबंध में मुंबई शहर जिला चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने क प्रक्रिया शुरू होगी. इन नामांकन पत्रों को दाखिल करने के दौरान प्रत्याशी के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुलूस के रूप में आते हैं. इस मामले को ध्यान में रखते हुए, दक्षिण मध्य मुंबई के चुनाव निर्णय अधिकारी और कोंकण डिवीजन के अतिरिक्त आयुक्त विकास पानसरे ने इन जुलूसों में भाग लेने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या, वाहनों, खर्चों आदि का फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ उचित रिकॉर्ड रखने का निर्देश दिया है.
पानसरे’ओल्ड कस्टम बिल्डिंग’ के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में मार्गदर्शन करते समय ये आदेश दिए हैं. इस बैठक में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी प्रवीण मुंडे के साथ जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और मुंबई पुलिस बल के संबंधित अधिकारी मौजूद थे.
पानसरे ने कहा कि सुसंगत विषयों का सत्यापन कर वाहन व्यय, भोजन व्यय, पेय पदार्थ, प्रचार सामग्री आदि विभिन्न व्ययों का निर्धारण माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशानुसार निर्धारित दर सूची के आधार पर किया जाए. उक्त खर्च को प्रत्याशी के चुनाव खर्च में शामिल किया जा सके. वहीं वाहनों पर झंडे और प्रचार सामग्री लगाने के लिए संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी और आरटीओ की अनुमति लेना जरूरी है. बैठक के दौरान बिना अनुमति लिए झंडे लगाए जाने की बात पाए जाने पर उक्त वाहनों को आचार संहिता समाप्त होने तक जब्त करने के आदेश भी दिए गए हैं.
पानसरे ने उल्लेख किया कि नामांकन पत्र भरने के लिए कलेक्टर कार्यालय आने वाले अभ्यर्थियों के साथ अधिकतम 3 वाहन एवं 5 व्यक्तियों को कलेक्टर कार्यालय क्षेत्र में आने की अनुमति होगी.