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चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में एक्जिट पोल सहित किसी भी प्रकार की चुनाव संबंधी भविष्यवाणी पर लगाया प्रतिबंध

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

मुंबई. भारत निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र विधानसभा आम चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है. इस पृष्ठभूमि में, आयोग ने चुनाव अवधि के दौरान चुनाव परिणाम की भविष्यवाणियों (ओपिनियन पोल के साथ-साथ एग्जिट पोल) के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है. (Election Commission banned any kind of prediction related to elections including exit polls in Maharashtra)

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम चुनाव 2024 के अनुरूप आदर्श आचार संहिता 15 अक्टूबर 2024 से लागू हो गई है. मुंबई शहर जिले के दस विधानसभा क्षेत्रों में 20 नवंबर 2024 को वोटिंग होगी. इसके अनुसार 13 नवंबर 2024 को सुबह 7 बजे से 20 नवंबर 2024 को शाम 6.30 बजे तक की अवधि में किसी भी मीडिया के माध्यम से किसी भी प्रकार का एग्जिट पोल, प्रकाशन या प्रसारण प्रतिबंधित रहेगा.

इसी तरह , चुनाव आयोग ने एक अधिसूचना के माध्यम से स्पष्ट किया है कि मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले की अवधि के दौरान मतदान या अन्य सर्वेक्षणों के परिणामों के प्रकाशन या प्रसारण पर भी प्रतिबंध रहेगा.

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