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मतगणना केन्द्रों के आस पास जमा होने पर रोक ,व्यवधान पैदा करने वालों पर होगी कार्रवाई

आईएनएस न्यूज नेटवर्क
मुंबई. शनिवार को मुंबई की की 36 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना की जाएगी. मतगणना केन्द्रों पर बड़ी संख्या में लोगों के जमा होने की आशंका को देखते हुए मुंबई पुलिस ने मतगणना केन्द्रों से 300 मीटर तक भीड़ जमा होने पर रोक लगा दी है. मुंबई पुलिस के उपायुक्त और प्रवक्ता अकबर पठाने ने यह आदेश जारी किए हैं.
आदेश में कहा गया है कि मतगणना के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के मतगणना केंद्रों पर आने की संभावना है. मतगणना की प्रक्रिया 23 नवंबर, 2024 को शुरू होगी. कानूनी रूप से नियोजित व्यक्तियों को परेशानी और चोट या बाधा डालने, परेशानी अथवा चोट पहुंचाने का जोखिम
सार्वजनिक शांति में व्यवधान को रोकने के उद्देश्य से लोगों के जमा होने पर रोक लगाई गई है.
मुंबई और भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 के तहत विशेष रूप से सशक्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट सुरक्षा संहिता, 2023 महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 10 के तहत चुनाव से संबंधित किसी अधिकारी या किसी सार्वजनिक कार्य में लगे किसी व्यक्ति के अलावा कोई भी व्यक्ति मतगणना केन्द्रों पर या उसके आसपास ड्यूटी पर लगे कर्मचारी को प्रातः 06.00 बजे से 21 नवंबर, 2024 से 24 नवंबर, 2024 की मध्य रात्रि 12.00 बजे तक किसी भी संगठन में शामिल हों या घूमें, किसी भी सार्वजनिक स्थान, राजमार्ग, गली, उप मार्ग या किसी भी मार्ग से लोगों का समूह या सभा करने, मतगणना केंद्र से 300 मीटर की परिधि के भीतर अन्य सार्वजनिक स्थान पर जमा होने को प्रतिबंधित किया गया है. आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी.



