Breaking Newsमहाराष्ट्रमुंबई
प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करने वाले रेस्टोरेंट, फेरीवालों और नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई

आईएनएस न्यूज नेटवर्क
मुंबई. मुंबई में प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ 2018 के नियमों के तहत अब कठोर कार्रवाई की जाएगी. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और मनपा की आज हुई बैठक में रेस्टोरेंट, फेरीवालों और नागरिकों के खिलाफ भी सख्त दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.120 मिमी से पतली प्लास्टिक की थैली का उपयोग करते हुए पकड़े जाने पर 5000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष सिद्धेश कदम ने चेतावनी दी है कि एमपीसीबी , बीएमसी और पुलिस की तरफ से यह कार्रवाई जारी रहेगी. (Strict action against restaurants, hawkers and citizens using banned plastic)
पर्यावरण के लिए बेहद हानिकारक प्लास्टिक की थैलियों, वायु गुणवत्ता, ठोस अपशिष्ट, अपशिष्ट जल प्रबंधन जैसे विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों के अनुरूप महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और मुंबई मनपा आयुक्त भूषण गगरानी, संबंधित अधिकारियों की एक विशेष बैठक शुक्रवार दोपहर मुंबई नगर मुख्यालय पुरानी इमारत में आयोजित की गई.
इस अवसर पर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव अविनाश ढाकणे, अतिरिक्त मनपा आयुक्त अमित सैनी, उपायुक्त किरण दिघावकर (ठोस अपशिष्ट) और अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
मुंबई में बड़े पैमाने पर प्लास्टिक के उपयोग पर चिंता जताई गई. 120 मिमी से पतली प्लास्टिक थैलियों,इअर बड्स, प्लास्टिक स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स, प्लास्टिक झंडा, कैंडी स्टिक्स,थर्माकोल, डिस्पोजेबल बर्तन जैसे प्लेट्स, कप, ग्लास, काटा, चमचे, ट्रे, स्ट्रा, सिगरेट पैकेट, पीवीसी बैनर आदि पहले ही प्रतिबंधित किए गए हैं. उसके बावजूद होटल, रेस्टोरेंट्स, फेरीवाले, दुकानदार बेधड़क इसका उपयोग कर रहे हैं. आज की बैठक में इस पर कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया गया है.




