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एक अप्रैल से सभी वाहनों के लिए फास्ट टैग अनिवार्य, महाराष्ट्र कैबिनेट का बड़ा फैसला

वरना, चुकाना होगा दोगुना टैक्स

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

मुंबई. महाराष्ट्र सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया हैं. महाराष्ट्र में 1 अप्रैल 2025 से सभी वाहनों के लिए फास्ट टैग अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है. जो भी वाहन चालक फास्ट टैग का उपयोग नहीं करेगा उसे दोगुना टैक्स देना पड़ेगा. (Fast tag mandatory for all vehicles from April 1, big decision of Maharashtra cabinet)

महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट में सरकार ने मौजूदा सार्वजनिक निजी भागीदारी नीति-2014 में संशोधन करने का फैसला किया गया है. साथ ही महाराष्ट्र सरकार की प्रक्रिया नियमावली में भी संशोधन का फैसला लिया गया है.

केंद्र सरकार द्वारा चलती गाड़ियों से टोल टैक्स वसूलने के लिए फास्ट टैग सिस्टम लागू किया गया है. देश में दोपहिया और तिपहिया वाहनों को छोड़कर बाकी सभी वाहनों से फास्ट टैग के जरिए ही टोल टैक्स वसूला जाता है. फास्ट टैग एक वॉलेट है जो सीधे बैंक खाते से जुड़ा होता है. ड्राइवरों को इस वॉलेट को रिचार्ज करना होगा. हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने फास्टनिंग को लेकर नए नियम जारी किए हैं. इसके तहत फास्ट टैग यूजर्स को जल्द से जल्द केवाईसी अपडेट करना होगा.

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने ‘एक वाहन, एक फास्ट टैग की नीति लागू करने का फैसला किया है. इसका मतलब है कि एक फास्ट टैग का इस्तेमाल दूसरे वाहन के लिए नहीं किया जा सकता है, इसे सत्यापित करने के लिए प्राधिकरण ने केवाईसी नियमों को लागू करने का निर्णय लिया है. बिना केवाईसी के फास्ट टैग 31 जनवरी के बाद बंद हो जाएंगे. जिसके बाद वाहन चालकों को टोल प्लाजा पर दोगुना टोल चुकाना होगा.

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