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मुंबई पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर होली खेलने पर लगाई रोक

सार्वजनिक स्थानों पर होली खेलने वालों पर होगी कार्रवाई

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

मुंबई। मुंबई पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर होली खेलने पर रोक लगा दी है। मुंबई पुलिस के डीसीपी अकबर पठान के हस्ताक्षर से यह आदेश जारी किया गया है। (Mumbai police banned playing Holi in public places)

पुलिस का मानना है कि होली के दौरान सार्वजनिक रूप से अश्लील शब्द या नारे लगाना, या अश्लील गाने गाना। इशारों या अनुकरणात्मक चित्रणों का प्रयोग तथा चित्रों, प्रतीकों, तख्तियों या किसी अन्य वस्तु या चीज की तैयारी, प्रदर्शन या प्रसार करना, जो गरिमा, शालीनता या नैतिकता को ठेस पहुंचा सकती हो।
पैदल चलने वालों पर रंगीन पानी, रंग या पाउडर छिड़कने या फेंकने की प्रथा। रंगीन या सादे पानी या किसी भी तरल से भरे गुब्बारे तैयार करना और/या फेंकना।
और जो कोई आदेश की अवहेलना करेगा या अवज्ञा के लिए उकसाएगा, उसे महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 135 के तहत दंडित किया जाएगा।
मैं निर्देश देता हूं कि यह आदेश स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों, सरकारी राजपत्रों में प्रकाशित किया जाएगा और इसकी प्रतियां प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर लगाई जाएंगी तथा बृहन्मुंबई में लाउडस्पीकरों के माध्यम से इसकी घोषणा की जाएगी।
यह आदेश 12 मार्च 2025 को 00.01 बजे से 18 मार्च 2025 को 24.00 बजे तक लागू रहेगा।
मुंबई में जगह की कमी के कारण खासकर स्लम बस्तियों के लोग सड़क पर निकल कर होली खेलते हैं। इस रोक के बाद अब सादे या रंगीन गुब्बारे फेंकने पर संबंधित व्यक्तियों को दंडित यानी गिरफ्तार किया जा सकता है।
 मुंबई पुलिस के  डीसीपी अकबर पठान द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि होली, धूलिवंदन और रंग पंचमी महोत्सव 12 मार्च 2025 से 18 मार्च 2025 तक मनाया जा रहा है। चूंकि सार्वजनिक स्थानों पर अंधाधुंध रंगीन पानी छिड़कने और अश्लील बातें कहने से सांप्रदायिक तनाव पैदा होने और सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना है। इसलिए होली त्योहार के अवसर पर कुछ कृत्यों पर रोक लगाई गई है।

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