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“हम देख रहे हिजाब मूल अधिकार है या नहीं”

कर्नाटक हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई

पहले हिजाब, फिर किताब

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

 Hijab Hearing In High Court; कर्नाटक के उडपी स्थित एक सरकारी स्कूल से उठा हिजाब का मामला पूरे देश में गरमा गया है. हिजाब का बवाल दूसरे राज्यों में फैल गया है. इस बीच कर्नाटक हाईकोर्ट की बड़ी बेंच हिजाब मामले की सुनवाई कर रही है. बेंच में जस्टिस अवस्थी, जस्टिस दिक्षित और जस्टिस काजी मामले की सुनवाई कर रहे हैं. हाई कोर्ट ने कहा कि हम यह देख रहे हैं कि हिजाब मूल अधिकार  है कि नहीं. हम इस पर विचार कर रहे हैं.
एमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने कहा हिजाब पहनना मुस्लिम महिलाओं का अधिकार है. इस पर किसी प्रकार की रोक और हस्तक्षेप बरदाश्त नहीं किया जाएगा.
वहीं श्रीराम सेना ने हिजाब मामले में कूद पड़ी है. श्रीराम सेना के संस्थापक अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि स्कूलों में हिजाब के लिए जिद क्यों की जा रही है. उन्होंने कहा कि हिजाब के वेष में इस्लामीकरण का षडयंत्र पूरा नहीं होने दिया जाएगा.
 महाराष्ट्र में लगा बैनर
मुतालिक ने कहा कि महाराष्ट्र में देशद्रोही मुस्लिम संगठनों की तरफ कई स्थानों पर “पहले हिजाब, फिर किताब” का बैनर लगाया गया है. इससे स्पष्ट हो रहा है कि उन्हें पहले इस्लाम चाहिए उसके बाद शिक्षा. उन्होंने आवाहन किया कि इस्लामी करण रोकने हिंदुओं को आगे आना होगा.
जौनपुर पहुंची हिजाब की आंच
 पूरे देश में हिजाब पर बहस छिड़ी हुई है. इस बीच हिजाब की आंच उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में भी पहुंच गई है. जिले के एक स्कूल में हिजाब पहन कर गई छात्रा ने आरोप लगाया कि शिक्षक ने उसे कक्षा से बाहर निकाल दिया. शिक्षक का कहना है कि यह मेरा नहीं स्कूल प्रबंधन और प्रिंसिपल का फैसला है.
हाईकोर्ट ने क्या कहा 
 हिजाब मामले पर हाईकोर्ट ने मीडिया से कहा कि उसे प्रत्येक टिप्पणी की खबर नहीं करनी चाहिए. हम मामले पर विचार कर रहे हैं. पूरा आदेश आने तक इंतजार करें.

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