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कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं

स्कूलों में हिजाब पहनने पर रोक बरकरार

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

Hijab Row :कर्नाटक के सरकारी स्कूल में छात्राओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध के ख़िलाफ़ दायर की गई याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट के तीन जजों की बेंच ने आज अपना फैसला सुना दिया है. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हिजाब इस्लाम का अविभाज्य अंग नहीं है. इसलिए स्कूलों में हिजाब पहनने पर लगी रोक बरकरार रहेगी. इससे पहले दोनों तरफ की  शुरुआती दलीलें सुनने के बाद बेंच ने  स्कूलों में हिजाब या भगवा स्कार्फ पहनने पर रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया.

कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस रितु राज अवस्थी ने  महिला  जस्टिस जैबुनिसा मोहिउद्दीन खाजी को तीन सदस्यीय बेंच का सदस्य बनाया था.चीफ जस्टिस रितुराज अवस्थी के अलावा इस बेंच में जस्टिस कृष्णा दीक्षित भी थे.

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कर्नाटक सरकार द्वारा 5 फरवरी को जारी अध्यादेश को भी सही ठहराते हुए कहा कि सरकार का निर्णय आर्टिकल 14, 15 का उल्लंघन नहीं करता है.  आदेश में जाति धर्म पर कोई प्रहार नहीं किया गया है. स्कूलों की तरफ से जारी ड्रेस कोड का  सभी छात्रों को अनुपालन करना होगा.  हाई कोर्ट में एक याचिका छात्राओं की तरफ से दायर याचिका में राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाजत मांगी गई थी.

 उडुपी जिले के कुंडापुर में एक सरकारी जूनियर कॉलेज में हिजाब पहनने वाली मुस्लिम छात्रों को प्रवेश देने से इनकार करने के बाद से विवाद खड़ा हो गया था. मुस्लिम छात्रों का स्कूलों या कॉलेजों में हिजाब पहनने का विरोध किया जाने लगा था. हिजाब के खिलाफ कर्नाटक के कई शिक्षण संस्थानों में विरोध तेज हो गया था.

सुप्रीमकोर्ट जाने की तैयारी

याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट के फैसले का विरोध किया है. याचिकाकर्ता का कहना है कि वे इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह चुका है कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है.

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