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घर बेचने पर सोसायटी की NOC की आवश्यकता नहीं

गृहनिर्माण मंत्री आव्हाड की घोषणा

आईएनएस न्यूज नेटवर्क
मुंबई. घर मालिक को अपने घर का पूरा अधिकार होता है. अपना घर किसे बेचना है यह उसके निर्णय पर होता है. यदि किसी घर मालिक को अपना घर बेचना है तो उसे सोसायटी की परमीशन की क्या आवश्यकता है? यह कहना है गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड का.आव्हाड ने कहा कि घर बेचने और खरीदने का सौदा हो गया तो सोसायटी की अनुमति की कोई जरुरत नहीं है.
पत्रकारों से बातचीत करते हुए आव्हाड ने अलग अलग विषयों पर अपनी राय रखी. फ्लैट बेचने पर सोसायटी की अनुमति लेनी पड़ती थी लेकिन आव्हाड ने इस प्रथा को रद्द कर दिया है. आव्हाड ने कहा कि यह घर मालिक का अधिकार है कि वह अपना घर किसे बेचे. आव्हाड ने कहा कि कुछ इमारतों में जाति कै अनुसार घर बेचे जाते हैं. गुजराती है तो गुजराती को जैन है तो जैन को और शाकाहारी है तो शाकाहारी को घर बेचते हैं. इस कारण से महाराष्ट्र अलग-अलग विभागों में विभाजित हो रहा है. मुंबई को एकत्र करने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है.

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