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कमिश्नर ने दिया मुंबई विद्यापीठ पर कार्रवाई का आदेश

गाद रखने के लिए जमीन देने से किया था इनकार

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

मुंबई. मुंबई शहर के भीतर हर साल मानसून के दौरान बारिश का पानी जमा हो जाता है. बारिश के पानी को निकालने के लिए नालों की सफाई जरुरी होती है. बीएमसी ने मीठी नदी के सफाई दौरान नदी से निकले कीचड को रखने के लिए विद्यापीठ ने इनकार कर दिया था. इस पर बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ( BMC Commissioner Iqbal Singh Chahal) ने बीएमसी अधिकारियों को  विद्यापीठ (Mumbai Vidyapeeth) के खिलाफ आपदा अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

आयुक्त ने 15 मई से पहले नालों की सफाई करने और उससे निकलने वाले कीचड़ हटाने का भी आदेश दिया है.आयुक्त नालों की सफाई का निरीक्षण करने निकले थे. आयुक्त को निरीक्षण के समय पता चला कि मुंबई विश्वविद्यालय ने उत्तर भारतीय संघ भवन के सामने मीठी नदी से निकले गाद को रखने के लिए जगह देने से इनकार कर दिया है. आयुक्त ने निकाले गए कीचड़ को सुखाने के लिए जगह उपलब्ध नहीं कराने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को आपदा अधिनियम के तहत मुंबई विश्वविद्यालय को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है.

मुंबई में छोटे बड़े नालों की मानसून से पहले सफाई शुरु कर दी जाती है. इस बार सफाई का काम में 15 दिन की देर से शुरु हुआ है. हालांकि अब इस काम में तेजी आई है. इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए दो पालियों में 8 घंटे की बजाय 16 घंटे कार्य करने व मशीनरी बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं. ठेकेदारों को तीन चरणों में भी काम करने के लिए कहा गया है. बीएमसी अधिकारी ने बताया कि मई की शुरुआत तक 50% कीचड़ नहीं हटाने वाले ठेकेदार को अगले दो चरणों में सफाई का काम नहीं दिया जाएगा.

 

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