मुंबई में मिलेगा ‘सबको पानी’
बीएमसी की योजना का मुख्यमंत्री करेंगे शुभारंभ

जानिए, बीएमसी की क्या है योजना, किसे नहीं मिलेगा पानी
आईएनएस न्यूज नेटवर्क
मुंबई. मुंबई में प्रत्येक नागरिक को पानी मिलने के मूलभूत अधिकार को आज से बीएमसी ( BMC) प्रत्यक्ष लागू करने जा रही है. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ( cm uddhav thakarey) के हाथों आज गोरेगांव में ‘सबको जल योजना’ (water for all) का शुभारंभ किया जाएगा. इस योजना के तहत वैध या अवैध घरों में रहने वाले नागरिकों को भी पानी दिया जाएगा. मुंबई जैसी मायानगरी में बड़ी संख्या में फुटपाथ और स्लम इलाकों में ऐसे लोग रह रहे हैं जिन्हें पानी के लिए तरसना पड़ता है.
बीएमसी ने अनधिकृत स्लम बस्तियों, गांवों, कोलीवाड़ा के बहिष्कृत निवासियों को जलापूर्ति स्वीकृत करने के लिए एक व्यापक नीति तैयार की है. यह नीति ‘सभी के लिए पानी देने की है. पानी देने के लिए लागू पिछली नीति को रद्द कर दिया गया है. बीएमसी के अनुसार इस नीति के अंतर्गत कुछ नियम और शर्ते रखी गई हैं जिसके आधार पर जल कनेक्शन प्रदान किया जायेगा. किसी भी आवास के लिए जल कनेक्शन बिना किसी पूर्वाग्रह के स्वीकृत किया जायेगा.
पानी कनेक्शन के जमा करने होंगे दस्तावेज
बीएमसी के अनुसार जहां पानी का कनेक्शन नहीं पहुंचा है वहां कनेक्शन दिया जाएगा. लेकिन यह कनेक्शन 5 या 15 लोगों के समूह में होगा. आवेदक को निवास के प्रमाण के रूप में महानगर गैस कार्ड, आधार कार्ड, चुनाव पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कलेक्ट्रेट द्वारा जारी राशन कार्ड, बैंक पास बुक, फोटो पास इन दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज जमा करना होगा.
आवेदक को देना होगा पहचान पत्र
आवेदक को पहचान के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित में से एक आधार कार्ड, चुनाव पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो लगा बैंक पासबुक, फोटो लगा पोस्ट ऑफिस पासबुक, पैन कार्ड जैसे पहचान पत्र जमा करना होगा.
इन्हें नहीं मिलेगा कनेक्शन
सी-1 श्रेणी के किसी भी जर्जर इमारत को जल कनेक्शन नहीं दिया जाएगा. इस नीति के तहत सड़कों और फुटपाथों पर अनाधिकृत निर्माणों को भी नल कनेक्शन नहीं दिया जाएगा.आदिवासी इलाके, समुद्र के किनारे, स्लम, अवैध इमारतों आदि में भी पानी की आपूर्ति की जाएगी. वर्ष 2000 के बाद अस्तित्व में आई झोपड़पट्टियों को भी पानी का कनेक्शन दिया जाएगा.हालांकि अवैध बस्तियों में उंचाई पर नल कनेक्शन नहीं दिया दिया जाएगा. एक अधिक मंजिला वाली इमारतों, झोपड़ों को समूह के आधार पर एक कनेक्शन दिया जाएगा. लेकिन इमारतों या स्लम को अधिकृत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
पानी की चुकानी होगी कीमत
बीएमसी के प्रचलित नीति के तहत जल कनेक्शन करते समय समूह को पानी की कीमत अदा करनी होगी. पानी लेने से पहले यह भी शर्त रखी गई है कि शौचालय सीवेज निकासी की अनिवार्य व्यवस्था करनी होगी.
क्या हैं बीएमसी की शर्तें
झोपड़ी मालिकों से एक शपथ पत्र लिया जाएगा कि जहां नल कनेक्शन दिया जा रहा है वहां पानी निकासी उचित व्यवस्था की गई है. भविष्य में यदि पानी की लाइन में कोई समस्या होती है तो झोपड़ी मालिक ही उसकी मरम्मत करेगा. लाइन से पहले संबंधित अधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा.