Breaking Newsउत्तर प्रदेशवाराणसी

सीआरपीएफ ने सील क्षेत्र को अपने कब्जे में लिया

वाराणसी कोर्ट के आदेश पर वजू पर लगी रोक

आईएनएस न्यूज नेटवर्क
 वाराणसी. वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद  (Varansi Gyanvapi Masque) में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद कोर्ट ने उस जगह को सील करने का आदेश जारी किया है.  वाराणसी कोर्ट ने जिलाधिकारी को आदेश देते हुए कहा कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है, उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें (Crpf coverd sealed area) और किसी भी व्यक्ति को वहां जाने न दें. इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और सीआरपीएफ को दी गई है. कोर्ट का आदेश मिलते ही सीआरपीएफ ने  ज्ञानवापी परिसर की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल ली है.
नहीं छीनने देंगे एक और मस्जिद
 एमआईएम अध्यक्ष असद्दुदीन ओवैसी ने कहा कि हम एक और मस्जिद नहीं खोलेंगे. शैतानी ताकतों का षड्यंत्र हम समझ चुके हैं. किसी भी कीमत पर ज्ञानवापी मस्जिद नहीं छीनने देंगे. मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है जिसकी मंगलवार को सुनवाई होगी. अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी रहेंगी.
 उधर  शिवलिंग मिलने पर विश्व हिन्दू परिषद भी सक्रिय हो गया है. वीएचपी नेता आलोक कुमार ने कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद अगला कदम तय किया जाएगा. वहीं ओवैसी के बयान पर संत समिति ने कहा कि ओवैसी ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है.
कोर्ट ने तय की जिम्मेदारी
कोर्ट ने अधिकरियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी तय कर दी है. अपने आदेश में वाराणसी कोर्ट ने कहा, ‘जिला अधिकारी, पुलिस कमिश्नर और सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान को सील किया गया है, उस स्थान को संरक्षित और सुरक्षित रखने की पूर्णत: व्यक्तिगत जिम्मेदारी उपरोक्त समस्त अधिकारियों की व्यक्तिगत रूप से मानी जाएगी. हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने दावा किया कि पानी हटते ही विशाल शिवलिंग सामने प्रकट हुआ. दावा है कि नंदी की मूर्ति के ठीक सामने 3 फुट लंबे 12 फीट 8 इंच व्यास का शिवलिंग प्राप्त हुआ है.
 इसकी गहराई भी काफी है.
मुस्लिम पक्ष ने दावे से किया इनकार
हिंदू पक्ष शिवलिंग का दावा कर खुशी से फुले नहीं समा रहे थे तो मुस्लिम पक्ष दावे को सिरे से नकार रहे थे. मुस्लिम पक्ष का दावा है कि अंदर ऐसा कुछ नहीं मिला, जिसका दावा हिंदू पक्ष कर रहे हैं. वहीं दावे प्रति दावे के बीच कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र ने अदालती गाइडलाइंस का हवाला देते हुए शिवलिंग मामले पर चुप्पी साध ली.
कोर्ट के आदेश पर वजू पर लगी रोक
हिंदू पक्ष ने शिवलिंग परिसर को संरक्षित करने की मांग की थी. हिंदू पक्ष के दावे के बाद सिविल कोर्ट ने आर्डर पास किया. कोर्ट ने अपने आदेश में शिवलिंग के आसपास जाने पर रोक लगा दी यानी यहां कोई आ-जा नहीं सकता है. इसके बाद डीएम ने यहां वजू पर भी पाबंदी लगा.
सीआरपीएफ के कब्जे में सील क्षेत्र
 कोर्ट के आदेश पर सीआरपीएफ कमांडेंट ने अपने जवानों को भेज कर सील किए गए क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली है. वहां पर किसी के भी प्रवेश को वर्जित कर दिया गया है. कोर्ट का आदेश मिलते ही सीआरपीएफ ने तत्काल प्रभाव से यह कार्रवाई की है. कोर्ट के आदेश के अनुसार केवल 20 मुसलमानों को भीतर जाने का आदेश दिया गया है.

Related Articles

Back to top button