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हेलमेट पहनने पर भी भरना पड़ेगा जुर्माना
जान लीजिए, वरना बेवजह फंस जाएंगे मुश्किल में

आईएनएस न्यूज नेटवर्क
दिल्ली. मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट नहीं पहनने पर पकड़े जाने के बाद जुर्माना भरना पड़ता है लेकिन अब हेलमेट पहनने पर (Fine will have to be paid even for wearing a helmet) भी आपका चालान काटा जा सकता है. इसके लिए छोटी रकम नहीं बल्कि भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है.
आपको ये पढ़कर हैरानी हो सकती है लेकिन यही सच है. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपने संशोधित नियमों को अधिसूचित कर दिया है. मंत्रालय के नियमों के अनुसार, देश में केवल दोपहिया वाहनों के लिए बीआईएस-प्रमाणित हेलमेट बनाने और बेचने की अनुमति है. इसका मतलब है कि बाइक-स्कूटर की सवारी करते समय आपको केवल आईएसआई ब्रांड का हेलमेट पहनना होगा.

इतना भरना होगा जुर्माना
यदि आप मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194डी एमवीए के तहत बाइक चलाते समय घटिया क्वालिटी का या बिना आईएसआई मार्क का हेलमेट पहने पाए जाते हैं, तब भी जुर्माना लगाया जा सकता है. कुल मिलाकर अगर आप बिना आईएसआई मार्क वाला हेलमेट पहने घर से बाहर निकलते हैं और उस हेलमेट का पट्टा भी नहीं पहनते हैं, तो सिर पर हेलमेट होने के बावजूद आप से 2,000 रुपए जुर्माना वसूला जा सकता है.
बाइक पर बच्चों को बिठाने का भी नया नियम
ट्रैफिक पुलिस से आप कितनी भी बहस कर लें, कुछ ही सेकेंड में चालान आपके पास आ जाएगा. नए नियमों के तहत अब उन्हें बच्चों को साइकिल पर ले जाते समय विशेष हेलमेट और हार्नेस बेल्ट पहनना होगा. यह बेल्ट बच्चों को चलती बाइक-स्कूटर पर गिरने से बचाती है.साथ ही बच्चों को ले जाने वाले वाहनों की गति 40 किमी प्रति घंटे तय की गई है. ऐसा नहीं करने पर ड्राइविंग लाइसेंस को 3 महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है और साथ ही 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.