राशनकार्ड पर उत्तर प्रदेश सरकार की सफाई
पात्र लोगों को मिलता रहेगा राशन

आईएनएस न्यूज नेटवर्क
लखनऊ. उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड रद्द करने के मामले पर अब राज्य सरकार ने ( Uttar Pradesh government’s clarification on ration card) सफाई में कहा है कि जो पात्र लोग हैं उन्हें पहले की तरह राशन मिलता रहेगा. उत्तर प्रदेश के खाद्य कमिश्नर ने कहा कि सरकार की तरफ से आवंटित घर, एवं अन्य सुविधा प्रदत्त लाभार्थियों को राशन मिलता रहेगा.
खाद्य कमिश्नर सौरव बाबू ने (Food commissioner saurav Babu) राशनकार्ड सरेंडर करने और प्रदेश भर में फैलाई जा रही अफवाहों पर स्पष्टीकरण दिया है. कमिश्नर ने कहा कि राशन कार्ड सरेंडर करने अथवा उनके निरस्तीकरण के सम्बन्ध में कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि राशनकार्ड सत्यापन एक सामान्य प्रक्रिया है जो समय-समय पर चलती रहती है. उन्होंने कहा कि राशन कार्ड सरेंडर करने और पात्रता की नई शर्तों के संबंध में आधारहीन प्रचार हो रहा है.

इन्हें भी मिलता रहेगा राशन
खाद्य आयुक्त ने कहा कि सत्यता यह है कि पात्र गृहस्थी राशनकार्डों की पात्रता/अपात्रता के सम्बन्ध में सात अक्टूबर, 2014 के शासनादेश के मानक निर्धारित किए गए थे उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. मीडिया में राशनकार्डो के निरस्तीकरण का भ्रामक दुष्प्रचार किया जा रहा है. खाद्य आयुक्त ने कहा कि सरकारी योजनान्तर्गत आवंटित पक्का मकान, विद्युत कनेक्शन, एक मात्र शस्त्र लाइसेंस धारक, मोटर साइकिल स्वामी, मुर्गी पालन/गौ पालन होने के आधार पर किसी भी कार्डधारक को अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता है.
अपात्रों से नहीं होगी वसूली
आयुक्त सौरव बाबू ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 तथा प्रचलित शासनादेश में अपात्र कार्डधारकों से वसूली जैसी कोई व्यवस्था भी निर्धारित नहीं की गई है और रिकवरी के सम्बन्ध में शासन स्तर से अथवा खाद्य आयुक्त कार्यालय से कोई भी निर्देश निर्गत नहीं किए गए हैं.




