Breaking Newsदिल्लीराजनीति

शिंदे के पीटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई

आज निर्णय आने की संभावना

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

Shinde Petition in SC: दिल्ली. शिवसेना बागी गुट के भरत गोगावले की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरु हुई. बिना लंच ब्रेक लिए सुनवाई (Supreme Court hearing on Shinde’s petition) की जा रही है. विधानसभा उपाध्यक्ष की 16 बागी विधायकों को विधायकी रद्द करने की नोटिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा की यह मामला डेप्युटी स्पीकर के समक्ष क्यों नहीं उठाया गया. इस पर भरत गोगावले के वकील ने कहा कि विधानसभा उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लाया गया था उसके बाद भी उन्होंने अयोग्य ठहराने के लिए बहुत कम समय दिया.

शिंदे गुट के वकील ने कहा कि सरकार अपना बहुमत खो चुकी है. अल्पमत वाली सरकार के डेप्युटी स्पीकर को किसी को अयोग्य ठहराने का अधिकार नहीं है.शिंदे गुट ने अपनी याचिका में विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाल की नोटिस को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. बागी गुट की तरफ वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और शिवसेना की तरफ से कपिल सिब्बल, अभिषेक सिंघवी केस की पैरवी कर रहे हैं.

याचिका में विधान सभा में शिंदे की जगह किसी और विधायक को शिवसेना विधायक दल का नेता और चीफ व्हिप बनाने को भी चुनौती दी गई है. यानी डिप्टी स्पीकर के अधिकार क्षेत्र के अतिक्रमण को मुद्दा बनाया गया है. दो मिनट के ब्रेक के बाद कोर्ट ने फिर सुनवाई शुरु की.

याचिका में कहा गया है कि विधानसभा अध्यक्ष नाना पाटोले के इस्तीफा देने के बाद से ही विधानसभा अध्यक्ष का पद रिक्त हैं. उपाध्यक्ष के पास अयोग्यता पर निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है. सरकार से 38 विधायकों के समर्थन वापस लेने से सरकार अल्पमत में आ गई है. बहुमत खोने वाली सरकार को यह फैसला करने का अधिकार नहीं है. शिंदे की जगह विधायक दल का नेता अजय चौधरी को बनाए जाने पर भी आपत्ति जताई गई है. याचिका में मांग की गई है कि जब तक विधायक सभा उपाध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर फैसला नहीं हो जाता तक कोर्ट अयोग्यता पर कोई कार्रवाई नहीं किए जाने का आदेश दे. विरोधी गुट ने कहा है कि जब विधायक दल के नेता पर से हटाया गया उस समय 35 प्रतिशत से कम संख्या बल था ऐसे में विधायक दल के नेता पद से हटाने की पूरी कार्यवाही भी अवैध है. शिंदे गुट की याचिका पर कोर्ट को अपना फैसला देना है.

Related Articles

Back to top button