कुर्ला इमारत हादसा फ्लैट मालिकों पर एफआईआर
हादसे में 19 की मौत 15 घायल, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा

आईएनएस न्यूज नेटवर्क
Kurla Building Collapse मुंबई. कुर्ला के नाइक नगर में नाइक सहकारी समिति की इमारत डी विंग पूरी तरह ध्वस्त हो गई थी. इस हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई जबकि 14 लोग घायल हुए हैं. नेहरु नगर पुलिस ने फ्लैट मालिकों सहित अन्य पर एफआईआर Police File FIR दर्ज की है.
नेहरू नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले नाइक नगर को-ऑपरेटिव हाउसिंग की जो इमारत गिरी वह ग्राउंड फ्लोर + तीन मंजिला इमारत थी. 27 जून को लगभग 23.30 बजे ढह गई, जिसमें कुल 19 निवासियों की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए. मनपा ने पहले इमारत को रहने के लिए खतरनाक घोषित किया था. इमारत खतरनाक होने के बाद भी मकान मालिक और अन्य अज्ञात व्यक्तियों ने किरायेदारों को इसमें रहने की अनुमति दी और उनकी मृत्यु के साथ-साथ उन्हें घायल भी किया. इन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (2), 308, 338 , 337, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
इन पर दर्ज हुआ एफआईआर
फ्लैट धारक रजनी राठोड़, बालकृष्ण राठोड, किशोर नारायण चव्हाण व अन्य मकान मालिकों और दिलीप विश्वास के खिलाफ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. विश्वास एक ठेकेदार है जो बगल की निर्माणाधीन इमारत में काम करने वाले मजदूरों के लिए डी विंग इमारत में किराए पर लेकर रहने दिया था. पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है.
निवासियों का मनपा को हलफनामा
अतिरिक्त मनपा आयुक्त अश्विनी भिडे ने बताया कि अतिरिक्त नगर आयुक्त अश्विनी भिड़े ने बताया कि बीएमसी ने मुंबई नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के तहत 2013 से कई बार इस इमारत की मरम्मत कराने के लिए, फिर उसे खाली करने और गिराने के लिए नोटिस जारी किए थे. भिड़े ने बताया कि बीएमसी द्वारा इमारत खाली करने की लगातार कोशिशों के बावजूद लोग वहां रहते रहे. इमारत के निवासियों ने एक हलफनामा दिया था कि वे अपने जोखिम पर वहां रहेंगे.




