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बैंकों को सात दिन में बंद करने होंगे क्रेडिट,डेबिट कार्ड

जानिए, क्या है नया नियम वरना होगा नुकसान

आईएनएस न्यूज नेटवर्क
मुंबई. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने  (About credit and debit cards) क्रेडिट एवं डेबिट  कार्ड के बारे में कुछ नए नियम जारी किए हैं, जो 1 जुलाई 2022 यानी आज से लागू हो गए हैं. नए नियमों में भी कुछ बदलाव किए गए हैं. रिजर्व बैंक द्वारा क्रेडिट कार्ड बंद करने के नए नियम उपभोक्ता के लिए अब और भी सुविधाजनक हो गए हैं.
यदि ग्राहक बैंक को क्रेडिट कार्ड बंद करने या रद्द करने के लिए कहता है तो बैंक को उस पर तत्काल कार्रवाई करनी होगी. बैंक कार्ड बंद कर ग्राहक ईमेल, एसएमएस से जानकारी देंगे. आरबीआई का नया नियम 1 जुलाई से लागू हो गया है. ऐसा नहीं होता है तो ‘क्रेडिट कार्ड’ बंद होने तक बैंक को प्रतिदिन 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा.
क्या है नया नियम
‘हाल ही में आरबीआई की तरफ से जारी की गई
रिपोर्ट के मुताबिक क्रेडिट कार्ड बंद करने संबंधित कई विकल्प दिए गए हैं. जैसे बैंक हेल्पलाइन नंबर,
ईमेल आईडी, आईवीआर, वेबसाइट पर इसका लिंक, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप आदि. इन सबके माध्यम से क्रेडिट कार्ड बंद हो सकते हैं.
ग्राहक द्वारा क्रेडिट कार्ड बंद करने का अनुरोध करने के बाद बैंक को 7 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरा करना ही होगा. ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप बैंक पर प्रतिदिन 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. हालांकि जो उपभोक्ता कार्ड बंद करने का बैंक से आग्रह किया है उस पर कोई बकाया नहीं होना चाहिए. साल भर उपयोग में नहीं आने वाले कार्ड बंद कर दिए जाएंगे. ग्राहक को बैंक, जैसा कि रिज़र्व बैंक द्वारा निर्देशित किया गया है. क्रेडिट कार्ड बंद करने के लिए डाक द्वारा बंद करने का अनुरोध भेजने के लिए कोई बैंक नहीं कह सकता. नहीं, तो अनुरोध में देरी करने की मंशा के कारण पर विचार किया जाएगा और बैंक पर जुर्माना लगाया जाएगा.

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