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शिवसेना उद्धव गुट को राहत
सुप्रीम कोर्ट ने कहा मामले की सुनवाई पूरी होने तक स्पीकर न लें कोई फैसला

आईएनएस न्यूज नेटवर्क
दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को आदेश दिया है कि जब तक मामले में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, स्पीकर कोई निर्णय (Relief to Shiv Sena Uddhav faction)नहीं लेंगे.कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में बेंच गठित की जाएगी. जिसकी प्रक्रिया पूरी करने समय लगेगा इसलिए विधानसभा स्पीकर तब तक योग्यता या अयोग्यता पर कोई निर्णय नहीं लेंगे.
महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता मामले में सुनवाई को फिलहाल टाल दिया है. उद्धव ठाकरे गुट की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि कल अयोग्यता का मामला विधानसभा में सुना जाएगा. जब तक सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करता, तब तक स्पीकर को निर्णय लेने से रोक दिया जाए. इस पर सीजेआई ने विधायकों की अयोग्यता पर किसी भी फैसले पर रोक लगा दी है.
16 विधायकों को जारी किए गए थे नोटिस
दरअसल, शिवसेना में बगावत के बाद विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने 16 विधायकों को नोटिस जारी कर उनकी योग्यता पर संदेह व्यक्त किया था. इस नोटिस के खिलाफ शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. इसी मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों पक्षों को विधायकों की योग्यता-अयोग्यता मामले में किसी भी प्रकार की कार्रवाई से रोक दिया है.
53 विधायकों को कारण बताओ नोटिस
पिछले एक महीने से महाराष्ट्र में मचे राजनीति घमासान के बीच राज्य विधानमंडल सचिव राजेंद्र भागवत ने दोनों पक्षों की शिकायत मिलने पर शिवसेना के दोनों गुटों के 53 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. सभी को एक सप्ताह के भीतर जवाब देना है. शिवसेना के 53 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने पर पर महाराष्ट्र विधानमंडल सचिव राजेंद्र भागवत ने कहा कि जब भी हमें कोई आवेदन मिलता है तो हमें उस पर कार्रवाई करनी होती है इसलिए प्रत्येक विधायक को नोटिस जारी किया गया है, जिसके खिलाफ आवेदन किया गया था.
महाराष्ट्र में उठे संवैधानिक लड़ाई को लेकर दायर मामलों की सुनवाई के लिए विशेष बेंच गठित की जाएगी. यह बेंच सभी मामलों की एक साथ सुनवाई कर अपना निर्णय देगी. फिलहाल दोनों पक्ष और विधानसभा अध्यक्ष के पास दर्ज की गई शिकायतें प्रलंबित ही रहेंगी.