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झोपड़ा खरीदने बेचने के लिए एसआरए की अनुमति अनिवार्य

टूटने के 5 साल बाद भी बेचने का रहेगा अधिकार

महाविकास आघाड़ी सरकार का दीवाली  उपहार
आईएनएस न्यूज नेटवर्क
मुंबई. राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार के आवास मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने झोपड़ा वासियों को दीवाली उपहार दिया है.
किसी कारणवश झोपड़ा टूट जाता है तो पांच साल बाद भी उसे बेचने का अधिकार झोपड़ा धारक को होगा. लेकिन घर खरीदने और बेचने के लिए एसआरए की अनुमति लेना अनिवार्य होगा.
आवास मंत्री ने बताया कि 2011 के बाद बने घरों को पैसे भरने के बाद एसआरए योजना में घर देने का प्रावधान है.  इस योजना के तहत घर के मूल रकम का 40% हिस्सा झोपड़ा धारक को भरना पड़ता था. अब राज्य सरकार ने  यह राशि भी तय करके 2.5 लाख रुपये कर दिया है.
भूमाफियाओं के लिए नियम?
 आवास मंत्री ने झोपड़ा वासियों को यह गिफ्ट ट्वीट पर पोस्ट करके दिया है. लेकिन उनकी इस योजना का विरोध शुरु हो गया है. लोगों का मानना है कि इससे तो मुंबई सहित एमएमआर में नये झोपड़ों की बाढ़ आ जाएगी.
 लोग सवाल उठा रहे हैं कि यह नियम शहर की सरकारी जमीन कब्जा कर झोपड़ा बनाने, बेचने वाले भूमाफियाओं के लिए तो नहीं लाया गया है? लोगों का मानना है कि आवास मंत्री को इन विषयों को और आधिक स्पष्ट करना होगा.

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