आजादी के अमृत महोत्सव पर बिके 30 करोड़ झंडे
500 करोड़ का हुआ व्यापार ,लेकिन अब झंडे का क्या होगा

आईएनएस न्यूज नेटवर्क
दिल्ली. आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे “आजादी का अमृत महोत्सव” (Azadi ka Amrit Mahotsav) में लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया. कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CIT) के अनुसार, इस साल 15 अगस्त के मौके पर देश भर में व्यापारियों ने अलग-अलग साइज़ के 30 करोड़ झंडे बेचे हैं. इन झंडों से कुल व्यापार लगभग 500 करोड़ का हुआ है.
लेकिन इतने बड़े पैमाने पर घरों पर लगाए गए झंडों का अब क्या होगा यह भी सवाल पूछा जाने लगा है. सबसे बड़ी समस्या उनके सामने है जो इसे सहेज कर नहीं रख सकते. राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होने पर भारतीय ध्वज संहिता में सजा का भी प्रावधान है.
हालांकि कि कोई भी नागरिक ध्वज को संभाल कर रख सकता है. अपने घर पर फहरा भी सकता है लेकिन ध्वज फहराने के निर्धारित समय पर इसे उतारना भी होता था लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 2004 के फ़ैसले के बाद आप आपको झंडा उतारना जरूरी नहीं है. भारत में साल के 365 दिन घर, दफ़्तर या किसी सार्वजनिक जगह पर झंडा लगाने की आम जनता को छूट है. इतना ध्यान रखना है कि झंडा फटा या गंदा नहीं रहना चाहिए.
यहां जमा कर सकते हैं झंडा
यदि आप झंडा सहेज कर नहीं रख सकते तो इसे जमा भी करा सकते हैं. इसके लिए यदि मुंबई एवं आस पास में रहते हैं तो इंडियन ऑयल के मुंबई के किसी भी ब्रांच या पेट्रोल पंप पर जमा करा सकते हैं. इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश की ला मार्टिनियर गर्ल्स कॉलेज भी ध्वज को जमा करवा रहा है. माई ग्रीन सोसाइटी नाम से एक एनजीओ ने भी झंडा जमा करने की पहल की है. हालांकि केंद्र सरकार ने इस बारे में कोई दिशा निर्देश नहीं जारी किए हैं.
फटे झंडे का क्या होगा
यदि झंडा हवा की वजह से कट-फट गया हो या फिर किसी कारण गंदा हो गया हो – तो फ़्लैग कोड 2022 ( भारतीय झंडा संहिता) के मुताबिक़ इसे नष्ट किया जा सकता है. ध्वज संहिता में वर्णित किया गया है कि ध्वज को एकांत में नष्ट किया जाना चाहिए. उसे मिट्टी में दबा भी सकते हैं और जला भी सकते हैं. लेकिन ऐसा करते समय एकांत स्थान होना चाहिए. ऐसा करते समय वीडियो शूट न करें.