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बीएमसी के इश्कबाज अधिकारी को तीन महीने कारावास की सजा
पूर्व नगरसेविका को अश्लील मैसेज भेज जताया था प्यार

आईएनएस न्यूज नेटवर्क
मुंबई. मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने 43 वर्षीय बीएमसी अधिकारी को दोषी ठहराते हुए उसे तीन महीने के साधारण कारावास की सजा (BMC’s flirtatious officer sentenced to three months’ imprisonment) सुनाई है. शिवसेना नेता की नगरसेवक पत्नी को अश्लील मैसेज भेज कर इश्कबाजी करना चाहता था. अधिकारी की इश्कबाजी भारी पड़ गई. नगरसेविका को अश्लील एसएमएस भेजने के लिए अब जेल की हवा खानी पड़ रही है.
यह मामला वर्ष 2016 का है. मुंबई महानगरपालिका में सत्तारूढ़ पार्टी शिवसेना की शादीशुदा नगरसेविका को देर रात कई मैसेज भेजे गए. इन संदेशों में 40 वर्षीय महिला को “गुड़िया” के रूप में संदर्भित करने के लिए मुंबई मनपा के अधिकारी को एक अदालत ने दोषी ठहराया है. कोर्ट ने इस आरोपी को 3 महीने कैद की सजा सुनाई है. महिला और आरोपी एक दूसरे को नहीं जानते हैं. आरोपी ने रात 11.30 से 12.30 बजे के बीच मैसेज भेजे थे. अदालत ने कहा है कि किसी को भी ऐसा संदेश भेजने का अधिकार नहीं है जो किसी व्यक्ति के निजी जीवन में खलल डालता हो.
आरोपी मनपा अधिकारी नरसिंह गुडे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 509 (शब्द, हावभाव या किसी महिला के शील का अपमान करने का इरादा) धारा 67 (इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण), 67 के तहत मामला दर्ज किया गया है. संदेश में कहा गया कि “आप सो रहे हैं, शादीशुदा हैं या नहीं, आप स्मार्ट दिखते हैं, आप बहुत गोरी हैं, मैं आपको पसंद करता हूं, मैं 40 साल का हूं, कल मिलते हैं” इस तरह के मैसेज आरोपी ने इस महिला को भेजे हैं. अभियोजन पक्ष ने कहा कि अज्ञात नंबर से कुछ अश्लील तस्वीरें भी भेजी गईं.
महिला के पति ने अंजान नंबर पर कॉल किया तो महिला के पास फिर से ऑनलाइन चैट करने का मैसेज आया. इसके बाद महिला ने दहिसर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई . महिला और उसका पति दोनों पूर्व पार्षद हैं. आरोपी बीएमसी का अधिकारी है.
आरोपी ने दावा किया कि दंपति और अधिकारी के बीच व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण प्राथमिकी दर्ज की गई थी. लेकिन मजिस्ट्रेट वीजे कोरे ने उस तर्क को खारिज कर दिया.




