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मुंबई महानगरपालिका चुनाव पर SC की रोक

स्थानीय निकाय चुनावों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

BmcElection2022:मुंबई. सुप्रीम कोर्ट (Suprime Court Stays) ने मुंबई महानगरपालिका सहित राज्य में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों पर रोक लगा दी है. राज्य सरकार ने मुंबई मनपा चुनाव 2022 के लिए पूर्व सरकार के निर्णय को बदलते हुए 236 के बजाय,227 वार्डों पर चुनाव कराने का निर्णय लिया था. राज्य सरकार का निर्णय असंवैधानिक बताते हुए याचिका दायर की गई थी. जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है.

गौरतलब हो कि महाविकास आघाड़ी सरकार ने वार्डों का पुनर्गठन कर बीएमसी के 227 के बदले 236 वार्ड कर दिए थे. महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद पूर्ववर्ती सरकार के निर्णय को शिंदे -फडणवीस सरकार ने बदल दिया था. जिसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. बीएमसी में उपमहापौर रहे सुहास वाडेकर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दी है.

परिसीमन पर भी लगी रोक

शिवसेना नेता सुभाष देसाई ने बताया कि मुंबई मनपा चुनाव को वर्ष 2017 के अनुसार कराए जाने के निर्णय और 227 वार्डों पर चुनाव कराने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. उन्होंने कहा कि सरकार के मनमाने व असंवैधानिक फैसले के लिए कोर्ट ने स्थगन आदेश दिया है.

स्थानीय निकाय चुनावों पर भी रोक 

सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुनवाई की गई. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के 367 स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण देने से इनकार कर दिया था. आरक्षण का फैसला होने के बाद 92 नगर निकायों चुनावों की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने 5 सप्ताह तक उस पर भी रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि इन मामलों की सुनवाई के लिए विशेष पीठ का गठन किया जाएगा.

 

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