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सभी यात्रियों को सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य, नितिन गडकरी की घोषणा

पीछे की सीट बेल्ट नहीं पहनने पर 1000 जुर्माना

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

दिल्ली.केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि कार में सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य (It is mandatory for all passengers to wear seat belt, Nitin Gadkari announced) गडकरी ने कहा कि सरकार वाहन निर्माताओं के लिए पिछली सीटों के लिए भी सीट बेल्ट अलार्म सिस्टम लगाना अनिवार्य करने की योजना बना रही है. पीछे की सीट पर बेल्ट नहीं पहनने वाले यात्रियों पर 1000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा.

उन्होंने कहा कि वर्तमान में, सभी वाहन निर्माताओं के लिए केवल आगे की सीट पर बैठे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर देना अनिवार्य है. एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, “कार दुर्घटना में साइरस मिस्त्री की मौत के कारण, हमने निर्णय लिया है कि पीछे की सीटों के लिए भी वाहनों में सीट बेल्ट बीप सिस्टम होगा.

गडकरी ने कहा, “हम 3-4 दिनों में एक मसौदा अधिसूचना जारी करेंगे (वाहन निर्माताओं के लिए पिछली सीटों के लिए सीट बेल्ट अलार्म सिस्टम को भी अनिवार्य करने के लिए)

टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की रविवार को एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जब उनकी कार महाराष्ट्र के पालघर जिले में डिवाइडर से टकरा गई.

हालांकि पिछली सीटों पर बैठे यात्रियों द्वारा सीट बेल्ट नहीं पहनने पर केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR) के नियम 138 (3) के तहत 1,000 रुपए का जुर्माना लगता है, लेकिन ज्यादातर लोग या तो इस अनिवार्य नियम से अनजान हैं या बस उन्हें अनदेखा कर देते हैं.

2020 में 15,146 की मौत 

यहां तक ​​कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी सीट बेल्ट नहीं लगाने पर पीछे की सीटों पर बैठे यात्रियों पर शायद ही कभी जुर्माना लगाते हैं. हाल ही में सड़क मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2020 के दौरान सीट बेल्ट नहीं पहनने के कारण मारे गए और घायल हुए लोगों की संख्या क्रमशः 15,146 और 39,102 थी.

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