Breaking Newsमहाराष्ट्रमुंबई

दो सप्ताह में टूटेगा राणे का बंगला हाईकोर्ट ने दिया आदेश

हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत,10 लाख का जुर्माना

आईएनएस न्यूज नेटवर्क
मुंबई.केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के अधीश बंगले में किए गए अवैध निर्माण को नियमित करने की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. (Rane’s bungalow to be demolished in two weeks, the High Court ordered) हाईकोर्ट ने दुबारा याचिका दायर करने पर 10 लाख का जुर्माना लगाने के साथ ही दो सप्ताह में अवैध निर्माण तोड़ने का आदेश दिया है.
 
राणे अपनी कालका रीयर एस्टेट कंपनी के माध्यम से जुहू में अधीश बंगले के अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए याचिका दायर की थी. इस याचिका पर कोर्ट ने आज कालका रीयर एस्टेट कंपनी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि जुहू में राणे के 7 मंजिला बंगले अधीश के अवैध निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकता. इस बार कोर्ट ने अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए दोबारा याचिका दायर करने पर रियल एस्टेट कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया. फिलहाल कोर्ट ने निर्माण को गिराने के लिए कार्रवाई करने का आदेश दिया है.
 
 आज हाईकोर्ट ने अपने आदेश में नगर निगम को अहम आदेश भी दिए हैं. अगले दो सप्ताह में अतिरिक्त अवैध निर्माणों को गिराने की कार्रवाई की जाए. हाईकोर्ट ने नगर पालिका को एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा है.
 
आख़िर क्या है मामला
 
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बंगले में बड़ी मात्रा में अतिरिक्त निर्माण को लेकर नगर निगम ने नोटिस जारी किया था. इसके बाद कालका कंपनी द्वारा निर्माण को नियमित करने के लिए किए गए आवेदन को नगर पालिका ने पहले खारिज कर दिया था. कानूनी मुद्दों पर सुनवाई के अंत में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी नगर पालिका के फैसले को स्वीकार कर लिया और कालका की याचिका को खारिज कर दिया. उसके बाद कालका ने फिर से निर्माण नियमितीकरण के लिए नगर निगम में आवेदन किया. हालांकि कोर्ट के पहले के आदेश को देखते हुए नगर निगम ने कंपनी को सूचित किया कि कोर्ट की पूर्व अनुमति ली जाए. इसलिए, कंपनी ने फिर से उच्च न्यायालय में याचिका दायर की.
 
 
 हाईकोर्ट ने मनपा पर सख्त ऐतराज जताया. हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा देखने में आ रहा है कि मनपा कार्रवाई करने में हिचक रहे हैं इसलिए अब हमें उचित नोटिस लेना होगा. रमेश धानुका और जस्टिस कमल खाटा की पीठ ने 23 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था. इसके बाद हाईकोर्ट ने आज याचिका खारिज करते हुए कालका रियल एस्टेट कंपनी पर जुर्माना लगा दिया.

Related Articles

Back to top button