महारेरा का बड़ा निर्णय,बिल्डर भी रद्द कर सकता है प्रोजेक्ट
दक्षिण मुंबई के एक प्रोजेक्ट को रद्द करने की अनुमति

आईएनएस न्यूज नेटवर्क
Maharera: मुंबई. महारेरा ने दक्षिण मुंबई स्थित एक प्रोजेक्ट को रद्द करने के मामले में बड़ा निर्णय सुनाया है. (Big decision of Maharera, builder can also cancel the project) महारेरा ने बंद पड़े आवासीय प्रोजेक्ट पर फैसला सुनाते हुए पहली बार प्रोजेक्ट रद्द करने की अनुमति दी है. किसी कारण वश परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया जा सका था. बिल्डर ने परियोजना रद्द करने का निर्णय लिया था जिसके खिलाफ कुछ ग्राहक महारेरा में शिकायत दर्ज कराई थी. जिस पर महारेरा ने परियोजना को बंद करने की मंजूरी दे दी.
दक्षिण मुंबई में टर्फ एस्टेट द्वारा 93 मंजिला इमारत का निर्माण किया जाना था. भवन का निर्माण एक कंपनी के सहयोग से किया जाना था. चूंकि किसी कारण से परियोजना पूरी नहीं हो सकी, इसलिए डेवलपर ने दो-तिहाई खरीदारों को उधार लिया हुआ पैसा ब्याज के साथ वापस कर दिया. इस दौरान पांच ग्राहकों ने यह पैसा लेने से मना कर दिया और महारेरा में शिकायत दर्ज कराई. रेरा अधिनियम में डेवलपर्स द्वारा पंजीकरण प्रक्रिया को रद्द करने के अनुरोध के बारे में कोई प्रावधान नहीं है. महारेरा ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की. हालांकि महारेरा ने कहा कि कानून के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए फैसला लेना जरूरी समझा.
दक्षिण मुंबई में यह आवासीय परियोजना अगस्त 2017 में पंजीकृत की गई थी. इसके बाद, महारेरा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, जुलाई 2021 में डेवलपर को बदलने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था. डेवलपर्स को बदलने के लिए परियोजना में कुल 27 खरीदारों में से दो-तिहाई से अधिक से सहमति पत्र के साथ आवेदन किया गया था महारेरा ने अक्टूबर 2021 में बदलावों को मंजूरी दी.
नए डेवलपर ने जनवरी 2022 में परियोजना को पंजीकृत करने के लिए एक आवेदन दायर किया. इस आवेदन के साथ कि 27 खरीदारों में से 21 खरीदारों को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ अपनी खरीद राशि वापस कर दी. एक खरीदार ने अग्रिम भुगतान नहीं किया. जबकि पांच में से चार ग्राहक कंपनियां हैं. उन्होंने डेवलपर के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.बॉम्बे हाईकोर्ट ने फरवरी 2021 में महारेरा के समक्ष सुनवाई का आदेश दिया था. महारेरा ने सुनवाई के बाद प्रोजेक्ट रद्द करने का अनुरोध स्वीकार कर लिया है.