शिवाजी पार्क में गूंजेगी शिवसेना के बाघ की आवाज/ कोर्ट उद्धव गुट को दी सभा करने की अनुमति
शिंदे समूह सुप्रीम कोर्ट में देगा फैसले को चुनौती

आईएनएस न्यूज नेटवर्क
मुंबई. शिवाजी पार्क में दशहरे पर होने वाली रैली अबाधित रहने वाली है. (The voice of Shiv Sena’s tiger will resonate in Shivaji Park / Court allows Uddhav faction to hold a meeting) मुंबई हाईकोर्ट ने शिंदे गुट और बीएमसी के दावों को खारिज करते हुए उद्धव गुट के पक्ष में निर्णय दिया है. इस फैसले से जहां उद्धव गुट में खुशी की लहर है वहीं शिवसेना शिंदे गुट इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया है.
अदालत ने उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें बीएमसी ने ठाकरे को दशहरा सभा के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था.
उद्धव ठाकरे ने कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, ‘न्याय के भगवान में हमारा विश्वास जायज है, न्याय के भगवान ने हम पर विश्वास किया है. कानून व्यवस्था के लिए राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है. उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्हें भी इसे अंजाम देना चाहिए.
उद्धव ठाकरे ने दशहरा सभा में आने वालों से अपील की है कि जोश के साथ आएं. लेकिन ऐसा कुछ भी न करें जिससे परंपरा खराब हो. हम कोरोना काल को छोड़कर कभी सभा से कभी नहीं चूके हैं. ठाकरे ने कहा कि यह परंपरा हमेशा कायम रहेगी.
एकनाथ शिंदे समूह ने दशहरा सभा के लिए शिवाजी पार्क मैदान प्राप्त करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। याचिका पर आज (23 सितंबर) सुनवाई हुई।
हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए शिंदे समूह को झटका दिया है. अदालत ने शिंदे समूह की ओर से सदा सरवणकर द्वारा दायर हस्तक्षेप याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा, “उद्धव ठाकरे को बीएमसी की शर्तों का पालन करना होगा. ठाकरे को 2 से 6 अक्टूबर तक शिवाजी पार्क का उपयोग करने की अनुमति दी जा रही है. कानून व्यवस्था की समस्या होने पर याचिकाकर्ता जिम्मेदार होगा.