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केंद्रीय चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ कोर्ट पहुंचा उद्धव गुट

सुनवाई का अवसर दिए बिना सुनाया फैसला

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

दिल्ली. केंद्रीय चुनाव आयोग (Election Commission) के फैसले को अब शिवसेना उद्धव गुट (UddhavThackeray) कोर्ट में चुनौती देने जा रहा है. शिवसेना का आरोप है कि चुनाव आयोग ने बिना उसका पक्ष सुने फैसला सुनाया है.

दिल्ली हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने शिवसेना का पक्ष सुनने के लिए सोमवार का समय दिया था. लेकिन रविवार को ही एक तरफ निर्णय सुना दिया. जून महीने से उद्धव और शिंदे गुट के बीच शुरू हुआ विवाद खत्म नहीं हो रहा है.

इस बीच उद्धव ठाकरे ने कल फेसबुक पर जनता को संदेश दिया. ठाकरे ने अपने संदेश में कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग को चुनाव चिन्ह के लिए तीन विकल्प दिए हैं. जिसमें त्रिशूल, उगता सूरज और मशाल है. पार्टी के लिए शिवसेना बालासाहेब ठाकरे, शिवसेना प्रबोधनकार बाला साहेब ठाकरे और शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे नाम में से कोई एक देने की मांग की है. उद्धव ठाकरे ने कहा कि श्रीराम का धनुष बाण 40 सिर वाले रावणों की वजह से चला गया.

अब खबर है कि शिंदे गुट ने भी अपने पार्टी का वैकल्पिक नाम शिवसेना बालासाहेब ठाकरे, शिवसेना प्रबोधनकार बाला साहेब ठाकरे दिया है. उद्धव ठाकरे की तरफ से सुझाए गए तीन नाम में से दो नाम मैच कर रहे हैं. शिंदे गुट किसी भी हाल में नाम और चुनाव चिन्ह से उद्धव ठाकरे को वंचित करना चाहता है. शिंदे गुट शिवसेना पर अपना कब्जा पाने के लिए दुबारा चुनाव आयोग जाएगा.

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