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हेट स्पीच सपा नेता आजम खान दोषी/कोर्ट ने सुनाई तीन साल की सजा/ 2 हजार रुपए जुर्माना
दो अन्य दोषी करार, विधायकी भी गई

आईएनएस न्यूज नेटवर्क
लखनऊ. समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को रामपुर कोर्ट ने ( Hate Speech SP leader Azam Khan convicted, detained ) हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिया है. दोषी करार देने के बाद उनको न्यायिक हिरासत में ले लिया गया. कोर्ट ने आजम खान को के साथ दो अन्य को तीन साल की सजा के साथ दो हजार रुपए जुर्माना लगाया है. कोर्ट के इस आदेश के बाद आजम खान की विधायकी भी खतरे में पड़ गई है. जिन धाराओं के अंतर्गत दोषी करार दिया गया है,
उसमें तीन साल की सजा का प्रावधान था. कोर्ट के दो साल से ज्यादा की सजा सुनाने पर आजम खान की विधायकी जा सकती है. जिला न्यायालय ने 21 अक्टूबर को ही फैसले की तारीख तय कर दी थी, लेकिन आजम खान की तरफ से लिखित बयान देने के लिए समय की मांग की गई थी. उसके बाद अदालत ने फैसले की तारीख 27 अक्टूबर तय कर दी थी.
भड़काऊ भाषण का यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव का है. आजम खां लोकसभा का चुनाव लड़़ रहे थे. चुनाव प्रचार के दौरान उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के कई मामले दर्ज किए गए थे. इसमें एक मामला मिलक कोतवाली में दर्ज किया गया था. आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों और तत्कालीन जिलाधिकारी को धमकी देने, गाली गलौज करने दंगा भड़काने का प्रयास किया था. उनके द्वारा वर्ग विशेष से धर्म के नाम पर वोट की अपील की थी.भाजपा नेता आकाश सक्सेना की शिकायत के बाद आजम पर मामला दर्ज हुआ था. भाषण के दौरान आजम खान ने कहा था कि मोदी जी ने हिन्दुस्तान में ऐसा माहौल बना दिया कि मुसलमानों का जीना दूभर हो गया है. अपनी स्पीच में आजम खान ने न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी पर ही नहीं बल्कि रामपुर के तत्कालीन डीएम पर भी बेहद अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था.




