Breaking Newsउत्तर प्रदेशलखनऊ

ओबीसी आरक्षण के बिना होंगे उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव

लखनऊ खंडपीठ का चुनाव पर बड़ा फैसला

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

UP Nikay Chunav: लखनऊ. उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव अब बिना ओबीसी आरक्षण के कराए जाएंगे.(Uttar Pradesh body elections will be held without OBC reservation) इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी के निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर आज अपना फैसला सुना दिया. हाईकोर्ट के इस फैसले से लंबित निकाय चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है.

गौरतलब हो कि हाईकोर्ट ने पहले ही अपना फैसला सुरक्षित रख दिया था. आज उसे घोषित किया गया.
हाईकोर्ट में सुनवाई लंबित होने के कारण राज्य निर्वाचन आयोग के अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी गई थी.अपने फैसले में हाईकोर्ट ने कहा है कि ट्रिपल टेस्ट के बिना ओबीसी आरक्षण नहीं होगा. कोर्ट ने बिना आरक्षण के तत्काल चुनाव कराने के निर्देश दिए.

इसी तरह का आदेश महाराष्ट्र सरकार में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर आया था. महाराष्ट्र सरकार ने भी ट्रिपल टेस्ट की शर्तों को पूरा नहीं किया था.
ऐसे में ओबीसी आरक्षण तय किए जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई व्यवस्था के तहत डेडिकेटेड कमेटी द्वारा ट्रिपल टेस्ट कराना अनिवार्य है.

हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने दाखिल किए गए अपने जवाबी हलफनामे में कहा था कि स्थानीय निकाय चुनाव मामले में 2017 में हुए अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के सर्वे को आरक्षण का आधार माना जाए. सरकार ने कहा है कि इसी सर्वे को ट्रिपल टेस्ट माना जाए. सरकार ने ये भी कहा था कि ट्रांसजेंडर्स को चुनाव में आरक्षण नहीं दिया जा सकता.सुनवाई में हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा था कि किन प्रावधानों के तहत निकायों में प्रशासकों की नियुक्ति की गई है? इस पर सरकार ने कहा कि 5 दिसंबर 2011 के हाईकोर्ट के फैसले के तहत इसका प्रावधान है.

Related Articles

Back to top button