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महानगरपालिकाओं में मनोनीत नगरसेवकों की संख्या बढ़ी

राज्य सरकार की कैबिनेट का निर्णय

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

मुंबई. राज्य कैबिनेट (States Cabinet Dicision to increased number of nominated corporators) ने आज  नगर पालिकाओं के कामकाज में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आज हुई बैठक में मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया. बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की.

सैद्धांतिक रूप से मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा 5(1)(बी) में संशोधन करने के कारण मुंबई मनपा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 5 से बढ़कर 10 हो जाएगी.  महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा 5(2)(बी) के में किए गए संशोधन के अनुसार किसी भी नगरपालिका में मनोनीत सदस्यों की संख्या दस प्रतिशत या दस से अधिक नहीं होगी.  राज्य सरकार इस संबंध में महाराष्ट्र के महाधिवक्ता की सलाह लेने का निर्णय लिया है.

 

बॉम्बे नगर निगम अधिनियम, 1888 की धारा 5(1)(बी) और महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम, 1949 की धारा 5(2)(बी) नामित किए जाने वाले नगरपालिका सदस्यों की संख्या निर्धारित करती है. वर्तमान में मनोनीत किए जाने वाले नगर निगम सदस्यों की संख्या पांच है. सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार नागरिक प्रशासन का अनुभव, दक्षता और ज्ञान रखने वाले और निर्धारित योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को राज्य में शहरी प्रशासन की सहायता के लिए मनोनीत सदस्यों के रूप में चुना जाता है. मनोनीत सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है ताकि मनोनीत सदस्यों के ज्ञान का उपयोग करके नगर निगमों के कामकाज को गुणात्मक रूप से बढ़ाया जा सके.

 

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