घर खरीदारों और डेवलपर्स दोनों के लिए अब महारेरा ने उपलब्ध कराई परामर्श प्रणाली
महारेरा मुख्यालय में शुरू हुई यह सुविधा

आईएनएस न्यूज नेटवर्क
Maharera मुंबई. घर खरीदार की सबसे बड़ी मुश्किल घर खरीदने के बाद समय पर पजेशन नहीं मिलने पर आती है. एक डेवलपर को विनियामक और सहायक मुद्दों का भी सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में महारेरा ने अब इस समस्या के समाधान के लिए एक आधिकारिक व्यवस्था की है. महारेरा ने बीकेसी, बांद्रा पूर्व के मुख्यालय में एक परामर्श प्रणाली लागू की है, जहां आम लोग कानूनी पहलुओं पर परामर्श ले सकेंगे. महारेरा ने बीकेसी स्थित मुख्यालय के चौथे फ्लोर पर यह सुविधा उपलब्ध कराई है.(MAHARERA now provides counseling system for both home buyers and developers)
महारेरा के मीडिया सलाहकार राम दोतोंडे ने बताया कि जरूरतमंद कार्यालय समय के दौरान इन परामर्शदाताओं की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं. इस तरह की सुविधा और व्यवस्था लागू करने वाली महारेरा देश की पहली नियामक संस्था है.
उपभोक्ताओं की समस्या का होगा निवारण
घर का पंजीकरण कराने के बाद घर खरीदार के मन में कई तरह के सवाल हो सकते हैं जैसे तय अवधि में घर का कब्जा न मिलना, घर की गुणवत्ता ठीक न होना, प्रोजेक्ट पूरा होने में कई तरह की दिक्कतें आना. विवाद के बाद ग्राहक इन मुद्दों को हल करने के लिए महारेरा से अनुरोध करते हैं. उसके लिए महारेरा में कैसे आवेदन करना है, क्या ख्याल रखना है, कैसे राहत मिलेगी, यह आम ग्राहक को पता नहीं होता है. लेकिन इन काउंसलरों के पास आने के बाद ये काउंसलर शिकायत दर्ज कराने में उनका मार्गदर्शन करेंगे. प्रभावित ग्राहकों को काउंसलर से आमने-सामने मुलाकात कर यह समझने में मदद की जाएगी कि शिकायत कैसे दर्ज करनी है, शिकायत की स्थिति क्या है, सुनवाई कब हो रही है और उनकी शिकायत की वर्तमान स्थिति क्या है. इन विषयों पर उपभोक्ताओं की समस्या का निवारण भी किया जाएगा.
परियोजना से संबंधित सभी प्रकार की मिलेगी सलाह
प्रोजेक्ट डेवलपर्स को होम बायर्स के समान सवालों का सामना करना पड़ सकता है. उन्हें मार्गदर्शन की भी आवश्यकता हो सकती है. डेवलपर्स को हर नए हाउसिंग प्रोजेक्ट को महारेरा के साथ रजिस्टर कराना होता है. MAHARERA के साथ परियोजना का पंजीकरण कैसे करें और फिर RERA अधिनियम के अनुसार समय-समय पर किन मामलों को पूरा करने की आवश्यकता है, परियोजना से संबंधित कौन सी जानकारी को हर 3 महीने में अद्यतन करने की आवश्यकता है. महारेरा में घर का पंजीकरण कराने पहले भी इन परामर्शदाताओं से मिल कर परामर्श लिया जा सकता है. इसमें प्राप्त धन का हिसाब कैसे देना है, संवैधानिक ऑडिट कैसे और कब करना है, और ऐसी नियामक प्रक्रिया से संबंधित कई अन्य पहलुओं पर भी सलाह ली जा सकती है.