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महाराष्ट्र सत्ता संघर्ष, सात जजों की बेंच को तत्काल नहीं ट्रांसफर होगा केस

पांच जजों की बेंच ही सुनाएगा फैसला

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

 दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की संवैधानिक बेंच ने महाराष्ट्र के राजनीतिक सत्ता संघर्ष से जुड़ी मामले को सात संवैधानिक बेंच को भेजने से इनकार कर दिया है. महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट से जुड़े तमाम मामलों की सुप्रीम कोर्ट की पांच संवैधानिक बेंच सुनवाई कर रही है. इस केस में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई है.संवैधानिक पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है. (Maharashtra power struggle, case will not be transferred immediately to the bench of seven judges)
विधानसभा स्पीकर की शक्तियों और निष्कासन से जुड़े 2016 के नबाम रेबिया फैसले पर फिर से विचार करने के लिए सात जजों की संवैधानिक बेंच को मामला भेजने की अपील की गई थी, जिसे
सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नबाम रेबिया का फैसला सात जजों की बेंच को भेजा जाए या नहीं यह तभी तय किया जा सकता है जब महाराष्ट्र राजनीतिक संकट से जुड़े मामले की उसकी मेरिट के आधार पर सुनवाई हो.
 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई 21और 22 फरवरी को होगी. उस समय तय होगा कि ,नबाम रेबिया मामले को दुबारा सुनवाई के लिए साज जजों की पीठ के समक्ष भेजा जाए या नहीं. तत्काल इस मामले पर विचार नहीं किया जाएगा. कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र मामले की सुनवाई मेरिट के आधार पर की जाएगी.

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