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म्हाडा की जोरदार कार्रवाई, 9 एकड़ भूमि को कराया अतिक्रमण मुक्त

मुंबई मंडल ने मालवणी में 150 अतिक्रमण को तोड़ कर हटाया

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

मुंबई. पिछले 2 महीनों में, म्हाडा (Mhada) के मुंबई हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट बोर्ड के तहत कार्यरत अतिक्रमण निर्मूलन विभाग ने 16 अनधिकृत कंक्रीट निर्माणों को ध्वस्त कर मुंबई क्षेत्र में चार भूखंडों से अवैध निर्माण को तोड़ दिया. अतिक्रमण हटाओ अभियान में म्हाडा के लगभग 9 से 10 एकड़ भूखंड पर से अतिक्रमण हटाने में सफलता मिली है. इसी अभियान के तहत मालवणी मलाड क्षेत्र के भाब्रेकर नगर में सात एकड़ भूखंड पर 150 अनधिकृत झोपड़ियों को हटाने का सबसे बड़ा अतिक्रमण हटाने का अभियान भी शामिल है. (Mhada Remove Several Illegal Structure , Clear Acre Mhada land)

म्हाडा अधिकारी ने बताया कि म्हाडा मुंबई बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आने वाले भूखंडों पर अतिक्रमण के साथ-साथ अनाधिकृत निर्माण भी हो रहे है. इसे रोकने के लिए मुंबई बोर्ड के मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरिकर के निर्देशानुसार अतिक्रमण हटाओ विभाग के मुख्य उपजिलाधिकारी संदीप कलंबे के मार्गदर्शन में बोर्ड ने अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज कर दिया है.

पिछले दो माह में बोर्ड द्वारा सिद्धार्थ नगर, मोतीलाल नगर, मालवणी, मलाड, दिंडोशी ,मलाड ईस्ट, सांताक्रुज ईस्ट, कोले कल्याण, एसवीपी नगर वर्सोवा-अंधेरी वेस्ट, टैगोर नगर-विक्रोली,आकुर्ली में  अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया. कांदिवली पूर्व, गोरेगांव  के आनंद नगर, सांताक्रुज, में भी अवैध निर्माण निष्कासित किया गया.

अवैध निर्माणों को खाली कराने के दौरान कानून व्यवस्था की समस्या न हो इसके लिए पुलिस विभाग से सुरक्षा व्यवस्था जरूरी है और बेदखली ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ-अधिकारियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए. हालांकि, स्थानीय पुलिस स्टेशन से सुरक्षा के अपर्याप्त इंतजाम या उपलब्धता के आश्वासन की कमी के कारण अतिक्रमण हटाने में देरी हुई. इसके समाधान के तौर पर महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा निगम के 25 कर्मचारियों की एक टीम को मुंबई बोर्ड द्वारा 1 वर्ष के लिए अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया है, ताकि नि ड्यूटी पर म्हाडा के कर्मचारियों-अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान की जा सके. इस टीम में 12 हत्यारे सुरक्षा गार्ड भी शामिल हैं। इन सुरक्षा गार्डों की वजह से अतिक्रमण हटाने के अभियान को गति मिली है और बेदखली अभियान में शामिल म्हाडा के अधिकारियों और कर्मचारियों का विश्वास बढ़ा है.

 

महाराष्ट्र टाउन प्लानिंग एक्ट (एमआरटीपी एक्ट) 1966 के प्रावधानों के अनुसार म्हाडा कॉलोनी में अनाधिकृत निर्माण करने वाले कब्जाधारियों के अवैध निर्माण को ज़ोनल नामित अधिकारी द्वारा ध्वस्त किया जा सकता है. म्हाडा कार्यालय द्वारा इस तरह के अनधिकृत निर्माण को गिराने के लिए की गई लागत संबंधित अधिभोगी से वसूल की जाती है. मुंबई बोर्ड ने  चेतावनी दी है कि कोई भी अनाधिकृत निर्माण न करें वरना कठोर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.

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