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अतीक अहमद और दो अन्य को आजीवन कारावास

उमेश पाल अपहरण केस में प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

प्रयागराज. उमेश पाल अपहरण मामले (Umesh pal Kidnapping Case MP-MlA Court convicted Atiq)  में माफिया अतीक अहमद और दो साथियों को प्रयागराज कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस तरह का यह पहला मामला है जिसमें अतीक को दोषी ठहराया गया है. अब तक किसी मामले में अतीक को सजा नहीं सुनाई गई थी. (Life imprisonment to Atiq Ahmed and two others)

कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद अतीक अहमद वहीं कोर्ट रुम में चक्कर खाकर गिर गया. इस मामले में अतीक और अशरफ सहित कुल 11 आरोपी थे जिसमें अंसार बाबा की पहले ही मौत हो चुकी है. अतीक अहमद के खिलाफ 100 मामले है जिसमें पहली बार सजा सुनाई गई है. अधिवक्ता उमेश पाल का अपहरण अतीक के गले की हड्डी बन गया.

 

उमेश  पाल की पत्नी जया पाल ने अतीक को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने पर खुशी जताई है. पूजा पाल ने कहा कि वे कोर्ट के फैसले से बहुत खुश हैं. हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं. हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह करती हूं कि अतीक को फांसी की सजा मिल.

उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने अशरफ को दोषमुक्त किए जाने को सही नहीं ठहराया. उन्होंने कहा कि अशरफ को दोषमुक्त किया जाना न्याय के हित में नहीं है. अशरफ और अतीक में कोई अंतर नहीं है. दोनों ने मिलकर कई अपराध किए हैं और एक दशक तक
आम जनता को परेशान किया है, लोगों के जीवन को अंधकार में डालने का काम किया है. उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद अतीक के शूटर्स का मनोबल बढ़ेगा, उन्हें लगेगा कि बड़े भाई को सजा मिली है. लेकिन छोटा भाई अशरफ दोषमुक्त करार दिया गया है. हमारे पति के मामले में ट्रायल चल रहा है, इन लोगों से लगातार खतरा बना हुआ है. उमेश पाल बसपा
विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह थे.

 

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