सावधान! म्हाडा की भूमि पर कब्जा किया तो देना होगा डिमोलिशन का खर्च
भूमि कब्जाने वालों पर सख्त हुआ म्हाडा

आईएनएस न्यूज नेटवर्क
मुंबई. महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (MAHADA ) अब अपनी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा जमाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है. म्हाडा ने कहा है कि वह अवैध रूप से भूमि कब्जा करने वालों के खिलाफ एमआरटीपी प्रावधानों तहत अवैध निर्माण को ध्वस्त कर देगा. साथ ही भूमि पर अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार मालिक , कब्जा करने वाले, उनके ठेकेदार के साथ -साथ ऐसे निर्माण में सहायता/संरक्षण करने वाले संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ स्थानीय पुलिस स्टेशन में एक आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा. इस तरह के अवैध निर्माण को गिराने में म्हाडा द्वारा किए गए खर्च की वसूली संबंधित व्यक्ति से की जाएगी. म्हाडा के मुंबई बोर्ड ने यह चेतावनी जारी की है. (Attention If the land of MHADA is occupied then the cost of demolition will have to be paid)
मुंबई बोर्ड ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि 23 मई 2018 को सरकार ने म्हाडा को विशेष योजना प्राधिकरण का अधिकार दिया है. अब म्हाडा के पास वह सभी अधिकार हैं जो एक प्राधिकरण को हासिल होते हैं. म्हाडा भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए म्हाडा कार्यालय में एक अलग अतिक्रमण निष्कासन सेल का संचालन किया गया है.
चेंज ऑफ यूजर के लिए लेनी होगी अनुमति
यदि आवासीय उपयोग के लिए भूमि का उपयोग गैर-आवासीय उद्देश्यों के लिए किया जाना है, तो एक आवेदन मंडल राजस्व प्रबंधक / मुंबई बोर्ड के कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए और पहले आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए, जिसमें विफल होने पर बोर्ड द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
दलाल के झांसे में आकर न करे अतिक्रमण
म्हाडा कार्यालय ने निर्माण अनुमति जारी करने के लिए किसी निजी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया है. म्हाडा के माध्यम से सभी नागरिकों को सावधान किया जा रहा है कि कोई भी निजी व्यक्ति दलालों के झांसे में आकर अवैध निर्माण न करें , खुद को नुकसान न पहुंचाएं और बदनामी से बचें. अतिक्रमण हटाने , कानूनी मार्गदर्शन के संबंध में सटीक जानकारी के लिए बोर्ड द्वारा दूरभाष संख्या 022-66405110 , 022-66405113 पर संपर्क करने की अपील की गई है.
अतिक्रमण निष्कासन के लिए विशेष दस्ते का गठन
म्हाडा के मुंबई मंडल द्वारा अतिक्रमण हटाने का अभियान जोर पकड़ चुका है. एमआरटीपी अधिनियम, 1976 के अनुसार अतिक्रमण हटाने के कार्य पर अधिक सतर्कता नियंत्रण बनाए रखना और अनुपालन सुनिश्चित करना है. अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है. मुंबई बोर्ड के मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरिकर के निर्देशन में बने विशेष दस्ते की कमान डिप्टी कलेक्टर संदीप कलांबे को सौंपी गई है.