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केंद्र सरकार ने पैरासिटामोल सहित 14 FTC दवाओं के निर्माण,वितरण,बिक्री करने पर लगाया प्रतिबंध

आईएनएस न्यूज नेटवर्क
दिल्ली. केंद्र सरकार ने 14 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (FDC) दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है. इनमें निमेसुलाइड और पेरासिटामोल डिस्पर्सिबल गोलियां, क्लोफेनिरामाइन मैलेट और कोडीन सिरप शामिल हैं.(Central Government bans manufacture, distribution, sale of 14 drugs including Paracetamol)
सरकार के अनुसार इन दवाओं का सेवन मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है. इन दवाओं के वितरण, निर्माण और बिक्री पर रोक लगा दी गई है. सरकार ने शुक्रवार को जारी एक अधिसूचना में यह जानकारी दी.
सरकार ने यह कदम विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर उठाया है. बुखार, सिरदर्द, माइग्रेन, मांसपेशियों में दर्द, दांत दर्द, जोड़ों के दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस, मासिक धर्म में दर्द आदि के लिए निमेसुलाइड और पेरासिटामोल की संरचना वाली दवाएं दी जाती हैं. इन दवाओं के अनियंत्रित उपयोग से लीवर, किडनी और हृदय की समस्याएं हो सकती हैं.
जिन दवाओं को प्रतिबंधित किया गया है उनमें इस Nimesulide + Paracetamol Dispersible Tablets, Clopheniramine Maleate + Codeine Syrup, Pholcodine + Promethazine, Amoxicillin + Bromhexine and Bromhexine + Dextromethorphan + Ammonium Chloride + Menthol, Paracetamol + Bromhexine + Gluphenamine + Gluphenamine + Gluphen और Bromhexine शामिल हैं.
विशेषज्ञ समिति का कहना है कि इस तरह की फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाएं मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकती हैं. इसलिए जनहित में इन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए. सरकार ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत इस पर प्रतिबंध लगाया है.
एफडीसी दवाएं उन दवाओं को कहा जाता है जिनमें निश्चित मात्रा में दो या दो से अधिक एपीआई होते हैं. 2016 में, सरकार ने 344 दवा संयोजनों के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया था. यह निर्णय विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के अनुसार लिया गया है. इस कमेटी का गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया था. कमेटी ने कहा कि ये दवाएं बिना किसी वैज्ञानिक डेटा के मरीजों को बेची जा रही हैं. इस आदेश को दवा कंपनियों ने चुनौती दी थी. अब जिन 14 एफडीसी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, वे उन्हीं 344 दवाओं के संयोजन का हिस्सा हैं.