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दिवाली में सिर्फ 3 घंटे पटाखे फोड़ने की अनुमति, डेबरिज ढ़ोने वाले वाहनों पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

कुछ दिन निर्माण कार्य बंद रहा तो आसमान गिर जाएगा?

आईएनएस न्यूज नेटवर्क
मुंबई. बॉम्बे हाई कोर्ट ने मनपा अधिकारियों और पुलिस को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि दिवाली (12 नवंबर) तक पटाखे केवल शाम 7 से 10 बजे के बीच ही फोड़े जाएं.हाई कोर्ट ने मुंबई में मलबा ढ़ोने वाले वाहनों पर भी दिवाली तक रोक लगा दिया है. मुंबई में प्रदूषण पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि कुछ दिन निर्माण कार्य बंद रखने पर आसमान गिर जाएगा क्या. (Permission to burst firecrackers only for 3 hours in Diwali, High Court bans vehicles carrying debris)
हाईकोर्ट ने मनपा अधिकारियों को निर्देश दिया कि वायु प्रदूषण कम करने के लिए चलाई जा रही योजना को सख्ती से लागू की जाए. बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई में बढ़ते मीडिया रिपोर्ट को लेकर स्वत: संज्ञान जनहित याचिका दाखिल की थी. सोमवार को इसकी सुनवाई करते हुए कहा कि अगर हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं होता है तो वह निर्माण साइटों और बाहर निर्माण सामग्री के परिवहन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश पारित कर सकती है.

 

बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मनपा अधिकारी और पुलिस यह सुनिश्चित करें कि दिवाली के दिन (12 नवंबर) तक पटाखे केवल शाम 7 से 10 बजे के बीच ही फोड़े जाएं. मुंबई में खराब होती हवा और हवा में उड़ रहे धूल के कणों को रोकने के सख्ती के साथ सभी प्रयास किए जाने चाहिए.

मुंबई में सड़क, फ्लाईओवर, पानी, गृहनिर्माण के 6000 कार्य चल रहे हैं. इनसे निकलने वाले छोटे पार्टिकल्स हवा को प्रदूषित कर रहे हैं. इसका लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर देखने को मिल रहा है.

मुंबई में एक्यूआई का ऐसा रहा स्तर 

सोमवार सुबह मुंबई की वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 193 तक पहुंच गया, जो कि ‘खराब’ श्रेणी में गिना जाता है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के आधार 23 निगरानी स्टेशनों में से 12 ने एक्यूआई स्तर 200 और 300 के बीच है. जो खराब वायु गुणवत्ता का संकेत देता हैै. सबसे गंभीर AQI देवनार में 278 दर्ज किया गया, इसके बाद मुलुंड में 273, चेंबूर में 247, और कांदिवली पूर्व और BKC में AQI 238 मापा गया.

हाई कोर्ट ने इस मामले में वरिष्ठ कानूनी विशेषज्ञ दरियास खंबाटा को एमिकस क्यूरी (अदालत का मित्र) नियुक्त किया है. मुंबई में बिगड़ती वायु गुणवत्ता जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन गई है. खंबाटा ने यह भी चिंता व्यक्त की है कि अगर आज उपाय नहीं किए गए तो आने वाली पीढ़ियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.

आज हुई सुनवाई के दौरान मुंबई मनपा ने हाई कोर्ट से चार दिन का समय मांगा. कोर्ट ने इस अनुरोध पर विचार करने के बाद मनपा को चार दिन का अल्टीमेटम दिया है. हाई कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर चार दिन के भीतर हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ तो निर्माण पर रोक लगाने का फैसला लिया जाएगा.

घर के बाहर निकलने से करें परहेज 

इस बीच राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों को आगाह किया कि है कि वे वायु प्रदूषण की चपेट में आने से बचें. आवश्यक न हो तो घर पर ही रहें. यदि बाहर निकालना जरूरी है तो मास्क लगा कर घर से बाहर जाएं. स्वास्थ्य विभाग ने नियमावली जारी की है. इसमें कहा गया है कि कुछ मार्निंग वॉक और शाम को घर से निकलने से परहेज़ करें. सुबह शाम घर की खिड़की और दरवाजे भी खोलने से बचें. नियमावली मुंबई, नाशिक, अमरावती, सांगली, सोलापुर, जलगांव,जालना, कोल्हापुर, लातूर, अकोला, बदलापुर, उल्हासनगर, औरंगाबाद, पुणे, नागपूर, चंद्रपूर और नवी मुंबई के लिए जारी की गई है.

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