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मुंबई वायु प्रदूषण: पटाखे पर हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने वालों पर बड़ी कार्रवाई

मुंबई पुलिस ने दर्ज की 784 एफआईआर

आईएनएस न्यूज नेटवर्क
मुंबई. मुंबई में बढ़ रहे वायु प्रदूषण को रोकने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिवाली में केवल दो घंटे ( रात 8 बजे से 10 बजे तक) पटाखा फोड़ने की अनुमति दी थी लेकिन उसका हर जगह उल्लंघन किया गया. हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर पटाखा फोड़ने वालों पर अब भारी पड़ रहा है. मुंबई पुलिस ने शहर में 784 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है. (Mumbai air pollution: Major action by Mumbai police, against those violating High Court order on firecrackers)
मुंबई पुलिस ने सोमवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर खुलासा किया कि उन्होंने दिवाली पर रात 8 बजे से 10 बजे के बीच पटाखे फोड़ने को प्रतिबंधित करने वाले बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने के लिए शहर में व्यक्तियों के खिलाफ 784 एफआईआर दर्ज की हैं. इससे पहले, शहर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के जवाब में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था और पटाखे फोड़ने के लिए निर्दिष्ट समय सीमा सहित विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए थे.
उपरोक्त निर्देशों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, मुंबई पुलिस ने 10/11/2023 से 12/11/2023 तक मुंबई के सभी पुलिस स्टेशनों पर दैनिक अभियान चलाया. इस अवधि के दौरान, कुल 784 मामले सामने आए. पुलिस ने कहा कि ग्रेटर मुंबई के सभी पुलिस स्टेशनों में मामले दर्ज किए गए हैं और 806 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है. इनमें से 734 व्यक्तियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई है.
पटाखों से बिगाड़ी हवा की गुणवत्ता 
 मुंबई की हवा में सुधार हो रहा था कि पटाखों के कारण एक बार फिर मुंबई में हवा की गुणवत्ता खराब हो गई. मुंबई में वायु सूचकांक 278 पहुंच गया जो खराब श्रेणी में आता है. मनपा अधिकारी ने बताया कि मुंबई में 190 निर्माण साइटों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. वहीं 263 निर्माण स्थलों को काम रोकने का नोटिस दिया गया है. मुंबई में निर्माण कार्य से जुड़ी निजी संस्थाओं ने 58 स्थानों पर पानी का छिड़काव करने के लिए नई स्मोकिंग गन लगाये हैं.

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